कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में बढ़ती महंगाई और मनमानी वसूली पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में खाने-पीने की चीजों के दाम तय कर दिए गए हैं। यानी अब अधिक दाम वसूलने वालों को सजा मिलेगी।
हिमाचल में खाना-पीना हुआ सस्ता
नए रेट लिस्ट जारी होने से हिमाचल में खाना-पीना सस्ता हो गया है। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने विभिन्न खाद्य पदार्थों और उपभोक्ता वस्तुओं की अधिकतम खुदरा कीमतें निर्धारित कर दी हैं। यह आदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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खाने-पीने की चीजों के दाम तय
अब जिले में कोई भी विक्रेता तय सीमा से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेगा। प्रशासन ने साफ किया है कि पर्यटन विभाग से पंजीकृत होटलों को छोड़कर सभी ढाबों और छोटे-बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों को इन दरों का पालन करना अनिवार्य होगा।
यहां देखें रेट लिस्ट
फास्ट फूड और सामान्य भोजन की दरों पर प्रशासन ने लगाम लगाई है। नई दरों के अनुसार :
- चाय- 15 रुपये
- तंदूरी चपाती- 8 रुपये
- तवा चपाती- 6 रुपये
- साधारण परांठा- 17 रुपये
- अचार, परांठा- 22 रुपये
- साधारण दाल- 45 रुपये
- पूरी,भटूरा,चना, दही- 55 रुपये
- चावल प्लेट- 55 रुपये
- दाल फ्राई- 65 रुपये
- वेज स्पेशल- 75 रुपये
- चावल, चपाती, दाल, सब्जी, कढ़ी- 90 रुपये
- पालक, मटर पनीर- 90 से 100 रुपये
- चिकन करी- 88 रुपये
- मांस की प्लेट (5 पीस)- 132 रुपये
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फास्ट फूड भी हुआ सस्ता
- समोसा- 15 रुपये
- वेज चाउमीन- 70 रुपये फुल प्लेट, 40 रुपये हाफ प्लेट
- नॉन-वेज चाउमीन- 80 रुपये फुल प्लेट, 45 रुपये हाफ प्लेट
- थुपका (वेज)- 70 रुपये फुल प्लेट, 50 रुपये हाफ प्लेट
- नॉन-वेज थुपका- 80 रुपये फुल प्लेट, 55 रुपये हाफ प्लेट
- दूध- 60 रुपये प्रति लीटर
- उबला दूध- 65 रुपये प्रति लीटर
- पैक्ड दूध- MRP
- पनीर- 330 रुपये प्रति किलोग्राम
- दही- 90 रुपये प्रति किलोग्राम
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मांस-पोल्ट्री के दाम भी तय
- बकरे और भेड़ का मांस- 550 रुपये प्रति किलोग्राम
- सूअर का मांस- 275 रुपये
- ड्रेस्ड चिकन- 220 रुपये
- बिना तली मछली- 220 रुपये प्रति किलोग्राम
- तली मछली- 310 रुपये प्रति किलोग्राम
- जीवित चिकन- 165 रुपये प्रति किलोग्राम
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जनता के लिए बड़ी राहत
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साफ किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं बाजार में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
