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July 3, 2026

हिमाचल बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला: बिल पर नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, लाखों उपभोक्ताओं को राहत

पिछले महीने वसूले गए थे 33 पैसे प्रति यूनिट

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Himachal Pradesh news

शिमला। महंगाई के दौर में हिमाचल प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। जुलाई में जारी होने वाले जून महीने के बिजली बिलों में इस बार उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज नहीं वसूला जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने अप्रैल 2026 के बाद की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली को लेकर हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में नई याचिका दायर की है। अब इस पर अंतिम फैसला आयोग करेगा।

फिलहाल नहीं बढ़ेगा बिजली बिल

बोर्ड के इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को फिलहाल अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। हालांकि यह राहत स्थायी होगी या बाद में एरियर के रूप में यह राशि वसूली जाएगी, इसका फैसला नियामक आयोग के आदेश के बाद ही होगा।

 

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पिछले महीने वसूले गए थे 33 पैसे प्रति यूनिट

जून में जारी मई के बिजली बिलों में बोर्ड ने उपभोक्ताओं से 33 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल चार्ज वसूला था। इससे अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में करीब 100 से 200 रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई थी। यह राशि फरवरी और मार्च की पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (PPCA) के तहत वसूली गई थी।

क्यों लगता है फ्यूल चार्ज?

जब प्रदेश में जलविद्युत उत्पादन कम हो जाता है या बिजली की मांग बढ़ जाती है, तब राज्य विद्युत बोर्ड को बाहरी राज्यों से अधिक कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है। इस अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए बोर्ड नियामक आयोग से अनुमति लेकर उपभोक्ताओं से फ्यूल चार्ज या पीपीसीए के रूप में राशि वसूलता है।

 

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आयोग करेगा अंतिम फैसला

अब हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग यह तय करेगा कि अप्रैल 2026 के बाद की अतिरिक्त बिजली खरीद लागत की वसूली अलग से फ्यूल चार्ज लगाकर की जाए या आगामी टैरिफ आदेश में एरियर टैरिफ के रूप में समायोजित किया जाए। आयोग के फैसले के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि उपभोक्ताओं को भविष्य में अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा या नहीं।

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