सोलन। हिमाचल प्रदेश में बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों का ग्राफ दिन-प्रितदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे ज्यादातर मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ मिलते-मिलते कई साल लग जाते हैं। मगर नालागढ़ कोर्ट ने महज दो साल के अंदर महिला से दुष्कर्म करने वाले बाबा को कठोर सजा सुनाई है।
बाबा ने महिला से किया दुष्कर्म
यह मामला 21 मार्च, 2022 को सामने आया था। पीड़िता मे महिला थाना बद्दी में जगदीश उर्फ बाबा पर झाड़-फूंक और जड़ी-बूटी द्वारा इलाज करने की आड़ में दुष्कर्म करने के आरोप जड़े थे।
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झाड़-फूंक के बहाने बाबा ने खिलाई बूटी
पीड़िता ने बताया कि बाबा ने झाड़-फूंक व जड़ी-बूटी द्वारा इलाज करवाने की आड़ में उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद जब उसने विरोध किया तो बाबा ने उसके परिवार को तंत्र-मंत्र द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी।
कैसे हुआ मामले का खुलासा?
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दिसंबर 2021 में उसने बाबा द्वारा जबरन दुष्कर्म करने का शिकायत पत्र दिया था। महिला थाना बद्दी ने 21 मार्च, 2022 को उस मामले में IPC की धारा 376, 506 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
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महिला का हुआ मेडिकल
पुलिस टीम ने महिला का मेडिकल करवाया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच में पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए।
कोर्ट पहुंचा मामला
फिर मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में कई गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने बाबा को दोषी पाया।
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दोषी को मिली कठोर सजा
अब बीते कल अतिरिक्त नालागढ़ के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी जगदीश उर्फ बाबा निवासी बारियां गांव, नालागढ़ को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने IPC की धारा 376 और धारा 506 के तहत दोषी को उम्रकैद व 50,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को दो साल के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
