शिमला। हिमाचल प्रदेश के हजारों अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इन कर्मचारियों को नियमिती का तोहफा दिया है। जिसको लेकर आज मंगलवार को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर सभ प्रशासनिक सचिवों, मंडलीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इन आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक अपना दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। इसी तरह से चार साल की निरंतर सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और आकस्मित भुगतान कर्मचारियों को भी इसी तिथि से नियमिति किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग छह हजार कर्मचारी नियमित होंगे।
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बता दें कि पूर्व में दो साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों को 31 मार्च और 30 सितंबर को रेगुलर किया जाता है। मगर कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद आर्थिक संकट की वजह से 30 सितंबर को इन्हें रेगुलर करने का निर्णय पलट दिया। हालांकि सरकार की ओर से निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने वाले कर्मचारी ही नियमित होंगे।
इन शर्तों को पूरा करने वाले ही होंगे नियमित
- सरकार की शर्त के अनुसार अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे।
- नियमितीकरण पूरी तरह वरिष्ठता के आधार पर होगा, बशर्ते कि पद के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निर्धारित पात्रता मानदंड आदि का अनुबंध पर प्रारंभिक भर्ती के समय पालन किया गया हो।
- उम्मीदवार को पूरी तरह से मेडिकल फिट होना अनिवार्य है, जिसके लिए उम्मीदवार को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा।
- अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापित होना चाहिए।
- संबंधित अभ्यर्थी की जन्म तिथि के निर्धारण के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमए 2009 के नियम 172 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाएगा।
- नियमितीकरण के लिए पात्र कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के लिए संबंधित विभाग में एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी।
- अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी को नियमित होने पर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकेगा।
दैनिक वेतनभोगी, आकस्मिक भुगतान वाले कर्मी
- इसी तरह से दैनिक वेतनभोगी, आकस्मित भुगतान वाले कर्मचारियों को चार वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त को पूरा करना होगा।
- उम्मीदवार की पात्रता 31 मार्च 2025 तक देखी जाएगी।
- विभिन्न विभागों में खाली पदों के आधार पर नियमितीकरण किया जाएगा।
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितिकरण के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए
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