शिमला। आज के समय में शादी का आयोजन करना आसान नहीं है। घर में लगने वाले टेंट से लेकर धाम तक, गहने बनवाने से लेकर कपड़ों तक, खर्चा बेहिसाब है। ऐसे में हिमाचल की सुक्खू सरकार एक योजना के जरिए उन परिवारों की मदद के लिए आगे आई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनकी ये कमजोरी उनकी बेटी की शादी में बाधा बन रही है।
किन बेटियों को मिलता है योजना का लाभ ?
- जिनके पिता का निधन हो चुका हो
- पिता बीमार हों और कमा नहीं पा रहे हों
- जिनके अभिभावकों की आय 50 हजार से कम हो
- लड़की की उम्र 21 से ज्यादा होनी चाहिए
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लड़की के किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत ?
- आधार कार्ड
- वोटर ID कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
कब करना होता है आवेदन ?
- लाभ के लिए शादी से पहले आवेदन किया जा सकता है
- शादी होने के 6 महीनों के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं
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कहां करना होता है आवेदन ?
आवेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी या नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है।
सरकार ने चला रखी है कन्यादान योजना
इस योजना का नाम है- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए पैसों की सहायता करती है। योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब परिवारों पर शादी के खर्च का बोझ कम करना है।
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सैकड़ों लड़कियों को मिल चुका है लाभ
गौरतलब है कि इस योजना के तहत अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 तक मंडी जिले की 327 बेटियों को 51 हजार की राशि का लाभ दिया जा चुका है। ऐसे में ये साफ है कि ये योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा बन रही है।
शगुन योजना का भी उठाइए फायदा
सुक्खू सरकार इसी तरह की एक और योजना भी चलाए हुए है जिसका नाम है- शगुन योजना- जिसके तहत परिवार को बेटी की शादी के लिए 31 हजार मिलते हैं। इसका लाभ लेने के लिए बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
