शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए टोल बैरियर शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है। इस नए आदेश के अनुसार, निजी वाहनों पर 10 रुपये और अन्य वाहनों पर 20 रुपये तक शुल्क बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह नया प्रवेश शुल्क लागू किया जाएगा।
नए शुल्क की दरें
- निजी वाहन: अब निजी वाहन चालकों को 60 रुपये के बजाय 70 रुपये का शुल्क देना होगा।
- भारी मालवाहक वाहन: 550 रुपये के बजाय 570 रुपये चुकाने होंगे।
- 6 से 12 सीट वाले यात्री वाहन: इन वाहनों के लिए 110 रुपये शुल्क तय किया गया है।
- 12 सीट से अधिक वाले यात्री वाहन: 180 रुपये शुल्क लगेगा।
- मालवाहक वाहन: 250 क्विंटल या उससे अधिक भार वाले वाहनों को अब 720 रुपये शुल्क देना होगा।
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अन्य मालवाहक श्रेणियां:
- 120 से 250 क्विंटल वाहन: 570 रुपये
- 90 से 120 क्विंटल वाहन: 320 रुपये
- 20 से 90 क्विंटल वाहन: 170 रुपये
- 20 क्विंटल से कम भार वाले छोटे मालवाहक वाहन: 130 रुपये
- ट्रैक्टर (निजी या सार्वजनिक): 70 रुपये
प्रदेश के मालवाहक वाहनों पर भी शुल्क
यह शुल्क हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत मालवाहक वाहनों पर भी लागू होगा, और प्रदेश के वाहनों को प्रवेश शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
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टोल बैरियरों की संख्या
प्रदेश के 55 टोल बैरियरों के लिए कर एवं आबकारी विभाग ने प्रवेश शुल्क की दरें तय की हैं। यह शुल्क बढ़ोतरी बाहरी वाहनों के प्रवेश पर प्रभाव डालने वाली है, और इस फैसले से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी का अनुमान है।
