शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे ऑपरेटर्स को बड़ी राहत देते हुए संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को अंतिम रूप दे दिया है। नए नियमों के तहत अब ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 रुपये तक किराये वाले होम स्टे के लिए घरेलू बिजली और पानी के कनेक्शन ही मान्य होंगे, जिससे हजारों युवाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। साथ ही अब होम स्टे 10,000 रुपये तक प्रति कमरा किराया वसूल सकते हैं।
किराया आधारित श्रेणियां: सिल्वर, गोल्डन और डायमंड
नए नियमों में होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट को तीन श्रेणियों में बांटा गया है-
- सिल्वर श्रेणी
3000 रुपये तक किराया
- गोल्डन श्रेणी
3000 से 10,000 रुपये तक
- डायमंड श्रेणी
10,000 रुपये से अधिक
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इन श्रेणियों के हिसाब से सुविधाएं तय होंगी और चेकलिस्ट के माध्यम से सरकारी निरीक्षण भी होगा। सभी संचालकों को अब नए नियमों के अनुसार पुनः पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
ग्रामीण विरोध के बाद बदली रणनीति
गौरतलब है कि फरवरी में सरकार ने सभी होम स्टे को व्यवसायिक गतिविधि घोषित कर दिया था, जिसके चलते बिजली और पानी के व्यवसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए गए थे। इससे ग्रामीण स्वरोजगार से जुड़े हजारों युवाओं ने विरोध जताया था। इस पर सरकार ने अब संशोधन करते हुए पंचायत क्षेत्र के लिए घरेलू दरों की व्यवस्था बहाल की है।
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CCTV और फायर सिस्टम अनिवार्य
अब अवैध रूप से चल रहे होम स्टे पर पुलिस केस दर्ज होगा। साथ ही नगर निकाय क्षेत्रों में सीवरेज और गारबेज शुल्क भी व्यवसायिक दरों पर देना होगा। हर होम स्टे में अब ये सुविधाएं अनिवार्य होंगी-
- अतिथि रजिस्टर
- बिल बुक
- CCTV कैमरे
- अग्निशमन उपकरण
- वर्षा जल संग्रहण प्रणाली
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संचालन की अनुमति आवेदन के 30 दिन के भीतर दी जाएगी। अब संरचना स्थिरता प्रमाणपत्र और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की एनओसी की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। साथ ही अब वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो हिमाचल में 20 साल से अधिक समय से रह रहे हैं, भले ही वे दूसरे राज्यों से हों।
पंजीकरण शुल्क भी तय
| श्रेणी | नगर निगम | टीसीपी/साडा | नगर पंचायत | ग्राम पंचायत |
|---|---|---|---|---|
| सिल्वर | ₹8000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹3000 |
| गोल्डन | ₹12,000 | ₹8000 | ₹8000 | ₹6000 |
| डायमंड | ₹18,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹10,000 |
