शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को बड़ी राहत प्रदान की है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से पेंशन को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति पर अब विराम लग गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अपने ही पूर्व में जारी आदेश को रद्द कर दिया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है।

अनुबंध सेवाकाल भी जुड़ेगा पेंशन में

वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के तहत 16 फरवरी 2026 को जारी वह स्पष्टीकरण वापस ले लिया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि को पेंशन लाभ की गणना में शामिल न करने की बात कही गई थी। अब साफ कर दिया गया है कि कर्मचारियों का अनुबंध सेवाकाल भी कुल सेवा अवधि में जोड़ा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विशेष सचिव (वित्त) द्वारा जारी इस आदेश ने उन कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी है, जो नियमित सेवा के दस वर्ष पूरे न होने के कारण पुरानी पेंशन योजना (OPS) से वंचित रह रहे थे।

 

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ओपीएस के पात्र बनेंगे हजारों कर्मचारी

सरकारी नियमों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम दस वर्ष की सेवा अनिवार्य है। अनुबंध अवधि को बाहर रखने के कारण कई कर्मचारी इस सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे थे और उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) के तहत जाना पड़ रहा था। अब अनुबंध सेवाकाल जुड़ने से उनका कुल सेवाकाल पूरा माना जाएगा और वे ओपीएस के पात्र बन सकेंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम पेंशन व्यवस्था को स्पष्ट और न्यायसंगत बनाने की दिशा में उठाया गया है।

 

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सभी विभागों को तत्काल अमल के निर्देश

वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को आदेश जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लगभग 1.36 लाख कर्मचारी पहले ही ओपीएस के दायरे में आ चुके हैं और अब बड़ी संख्या में शेष कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे। यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से वे अनुबंध अवधि जोड़ने की मांग कर रहे थे।

 

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बिजली बोर्ड का बड़ा ऐलान

इसी बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने भी वरिष्ठ पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा।

 

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यह फैसला पूर्व में जारी कार्यालय आदेशों और 27 जनवरी 2026 को वित्त विभाग द्वारा जारी मेमोरेंडम के अनुरूप लिया गया है। बोर्ड के अनुसार पेंशन संशोधन से संबंधित लंबित एरियर अब पात्र पेंशनरों को दिया जाएगा। इस घोषणा से बड़ी संख्या में वरिष्ठ पेंशनरों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

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