कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने रिश्तों की नींव को ही झकझोर कर रख दिया। सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाली पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। उसने अपने साथी के साथ मिलकर ऐसी खौफनाक साजिश रची, जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। इस महिला ने अपने ही पति को बेरहमी से मौत के आगोश में सुला दिया। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड पर जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू ने अपना कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषियों को उनके किए की ऐसी सजा दी है कि वे ताउम्र जेल की कालकोठरी में पछताएंगे।
कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा
न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए मृतक की पत्नी प्रियंका निवासी छत्तीसगढ़ और उसके साथी किशोर टप्पा निवासी पश्चिम बंगाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि को अदा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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कुंए से मिला था पति का शव
मामला वर्ष 2018 का हैए जब मजदूरी कर जीवन यापन कर रहे सुरेंद्र टिग्गा की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शुरुआत में यह एक अज्ञात शव के रूप में सामने आयाए जिसे कुल्लू के जिया गांव में एक कुएं से बरामद किया गया था। बाद में पहचान होने पर इस मामले ने हत्या का रूप ले लिया और पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए।
पत्नी ने रात के अंधेरे में की थी हत्या
यह रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात 24 जनवरी 2018 की रात को अंजाम दी गई थी। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम के अनुसार छत्तीसगढ़ निवासी सुरेंद्र टिग्गा कुल्लू के जिया में एक कंपनी में मजदूरी कर अपना गुजर-बसर कर रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी प्रियंका और उसका साथी किशोर टप्पा उसकी जान लेने की फिराक में हैं। अंधेरी रात का फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने सुरेंद्र को गांव के एक कुएं में जिंदा फेंक दिया, जहां तड़प.तड़प कर उसकी मौत हो गई।
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दो महीने बाद मिला था कंकाल
इस खौफनाक वारदात के दो महीने से भी ज्यादा समय बाद 1 अप्रैल 2018 को जिया गांव के उस कुएं से एक सड़ा.गला शव बरामद हुआ। शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थीए लेकिन 4 अप्रैल को मृतक की बहन प्रमिला ने उसकी पहचान सुरेंद्र टिग्गा के रूप में की। इसके बाद सदर थाना कुल्लू के तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने मामले की परतें खोलना शुरू कीं।
पुलिस जांच में बेनकाब हुई पत्नी
पुलिस की सघन जांच और साक्ष्यों ने पत्नी प्रियंका और उसके साथी के चेहरे से नकाब उतार दिया। जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी प्रियंका ने अपने प्रेमी किशोर टप्पा के साथ मिलकर ही इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। दोनों ने 24 जनवरी 2018 की रात सुनियोजित तरीके से सुरेंद्र को कुएं में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया।
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18 गवाहों के बयान पर आरोपियों को मिली कड़ी सजा
पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए सबूत जुटाए और अदालत में मजबूत चार्जशीट पेश की। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के जरिए पूरी साजिश को अदालत के सामने बेनकाब कर दिया। अंततः जिला एवं सत्र न्यायालय कुल्लू के न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रियंका और किशोर टप्पा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
