कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मगर हिमाचल के धर्मशाला की अदालत ने लगभग दो साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
नाबालिगा से किया दुष्कर्म
यह मामला 04 अगस्त, 2023 को जिला कांगड़ा के देहरा से सामने आया था। नाबालिग लड़की के साथ एक 47 साल का आदमी चार साल से दुष्कर्म कर रहा था। इतना ही नहीं आदमी ने नाबालिग लड़की को प्रेग्नेंट तक कर दिया।
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कैसे हुआ मामले का खुलासा?
जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी बुआ को पूरी सच्चाई बताई थी। पीड़िता ने बताया कि पिछले चार साल के श्रवण कुमार उसके घर आकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है। वो उसे डरा-धमकाकर बार-बार उसके साथ गंदा काम रहा है।
बुआ को बताया बच्ची ने सच
भतीजी की बात सुनते ही बुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। 4 अगस्त को बुआ अपनी भतीजी को लेकर देहरा पुलिस थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।
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दुष्कर्म कर किया गर्भवती
पुलिस टीम ने लड़की का मेडिकल करवाया तो उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। साथ ही नाबालिगा को गर्भवती पाया गया। इसके बाद पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन आरोपी घर पर मौजूद नहीं था।
लड़की को भेजता था गंदे मैसेज
पुलिस टीम ने अगले दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया- जो कि पुलिस के डर से झाड़ियों में छिपा हुआ था। जांच में पाया गया कि आरोपी लड़की को मोबाइल में अश्लील फोटो, वीडियो और मैसेज भी भेजता था।
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कोर्ट पहुंचा मामला
मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 39 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने श्रवण कुमार पुत्र दुनी चंद के रूप में हुई है- जो कि हरिपुर के गुलेर गांव का रहने वाला है को दोषी पाया।
दोषी को मिली कठोर सजा
अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) धर्मशाला, जिला कांगड़ा की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले श्रवण कुमार को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 25 साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अदालत ने दोषी को IT एक्ट के तहत 6 महीने के कारावास और दस हजार रुपया जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
