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December 28, 2025

हिमाचल : मानसिक बीमार लड़की के साथ नीचता, नाले में ले गया दरिंदा- किया प्रेग्नेंट, अब हुई जेल

कोर्ट में 21 गवाहों हुए पेश- सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने दी सजा

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Himachal News

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं। इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। मगर हिमाचल के रामुपर की अदालत ने लगभग दो साल की सुनवाई के बाद मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ नीचता करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।

लड़की से किया दुष्कर्म

यह मामला 20 सितंबर, 2023 को झाकड़ी थाने के अंतर्गत सामने आया था। बताया जा रहा है कि लड़की बचपन से ही अपनी नानी के पास रहती थी और मानिसक रूप से बीमार थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा?

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की मां अपनी मायके पहुंचीं। उसने देखा कि बेटी का पेट काफी बढ़ा हुआ था। ऐसे में उसने बेटी से पूछताछ की- तो बेटी ने बताया ति करीब 6 महीने वाले जब वो दुकान में सामान लेने जाती थी। तब केशव राम नाम का व्यक्ति उसे पकड़कर नाले में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

नाले में किया दुष्कर्म

पीड़िता ने मां को बताया कि केशव ने उसे किसी ने कुछ बताने से मना किया था और जान से मारने की धमकी भी दी थी। बेटी की बात सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां तुरंत बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची- जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो 6 महीने की गर्भवती है।

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मां के उड़े होश

डॉक्टर की बात सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां बेटी को लेकर झाकड़ी थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ में मामला दर्ज करवाया। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वर्तमान में पीड़िता 23 साल की है और आरोपी के बच्चे को पाल रही है।

कोर्ट पहुंचा मामला

मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 21 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने केशव राम को दोषी पाया।

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दोषी को मिली कठोर सजा

अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर स्थित रामपुर अदालत ने मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले केशव राम को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। अदालत ने दोषी को BNS की धारा 506 के तहत दो साल के साधारण कारावास और दस हजार रुपये की सजा सुनाई है।

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