शिमला। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत केवल पात्र महिलाओं को ही 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इस योजना के लिए प्रदेशभर में ग्राम सभा की बैठकों में प्राप्त आवेदनों की वेरिफिकेशन की जा रही है। इसके बाद यह फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में भेजे जाएंगे, जहां से क्रॉस-वेरिफिकेशन के बाद उन्हें जिला कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।
कब मिलेगा महिलाओं को 1500?
अंतिम चरण में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके आधार पर पात्र महिलाओं को पेंशन जारी करने के लिए फंड की व्यवस्था होगी। इस पूरी प्रक्रिया के कारण महिलाओं को इस पेंशन योजना का लाभ मिलने में देरी हो रही है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल : परिजनों ने खोया जवान बेटा, ढांक में पड़ी मिली देह; मची चीख-पुकार
कहां अटक रहा मामला?
प्रदेश की महिलाओं के आवेदनों को ग्राम सभा की बैठकों में सत्यापन के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि, कई ग्राम सभाओं में कोरम पूरा न होने के कारण वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे लाखों महिलाओं के आवेदन अभी भी लंबित हैं।
कितनी महिलाओं को मिला लाभ?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 8 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन इनमें से केवल 30,929 महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल पाया है। इस योजना के तहत अब तक 20.99 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हिमाचल सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पात्र महिलाओं को पेंशन की राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
यह भी पढ़ें : जेपी नड्डा की जगह भाजपा को इसी माह मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष; सामने आई डेट
क्या रखी गई है आयु सीमा?
इस योजना के लिए आवदेन करने वाली महिलाओं की आयु सीमा निर्धारित की गई है। महिलाओं की उम्र 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए।
किसे नहीं मिलेगा लाभ?
इस योजना के लिए सभी महिलाएं पात्र नहीं होगी। इन महिलाओं व इन परिवारों से संबंधित महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि-
- केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी एवं पेंशनभोगी
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, मल्टी-टास्क वर्कर
- संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक कर्मचारी
- भूतपूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाएं
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी
- पंचायत राज संस्थाओं
- शहरी निकाय कर्मचारी
- सार्वजनिक उपक्रमों बोर्ड
- निगम
- काउंसिल
- सरकारी एजेंसियों के कर्मचारी
यह भी पढ़ें : हमारे हिमाचल के वो देवता महाराज : जो स्वयं में हैं शेषनाग का रूप
कहां जमा होगा फॉर्म?
1500 रुपए मासिक पेंशन लेने की इच्छुक महिलाओं को अपना आवेदन फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा करवाना होगा। यहां से फिर उनका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए संबंधित पंचायतों को भेजा जाएगा। फिर ग्राम सभा में फॉर्म की वेरिफिकेशन होगी और फिर ये फॉर्म तहसील कल्याण अधिकारी को भेजा जाएगा।
क्या रखी गई हैं शर्तें?
आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। जैसे कि-
- तहसील कल्याण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन नियमानुसार है या नहीं।
- अधूरे या अपात्र श्रेणी के आवेदनों को 15 दिन के अंदर आवेदन करने वाली महिला को टिप्पणी समेत वापस भेजा जाएगा।
- परिवार यानी पति, पत्नी, व्यस्क या अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां- जिनका नाम परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड में दर्ज हो उनको माना जाएगा।
यह भी पढ़ें : हिमाचल के स्कूली बच्चों को चिट्टा सप्लाई करने आया था पंजाबी तस्कर, पहुंचा सलाखों के पीछे
कैसे कर सकते हैं आवेदन?
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं के पास कुछ दस्तावेज होना जरूरी है। ये दस्तावेज आवेदन करते वक्त साथ लगाना जरूरी हैं। जैसे कि-
- आयु प्रमाण पत्र
- हिमाचली बोनाफाइड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक या डाकघर अकाउंट नंबर की पासबुक
