मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की एक पंचायत ने सामाजिक व्यवस्था, स्वच्छता और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। जोगिंद्रनगर उपमंडल की भड़याड़ा पंचायत की ग्राम सभा में खुले में शराब पीने, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और आवारा पशु छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।
खुले में शराब पीने पर लगेगा 2100 रुपये का जुर्माना
इसके साथ ही शादी-विवाह में किन्नरों को दी जाने वाली सम्मान राशि भी तय कर दी गई है। विकास खंड चौंतड़ा की ग्राम पंचायत भड़याड़ा की इस कार्यकाल की पहली ग्राम सभा रविवार को आयोजित हुई। ग्राम सभा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति खुले में शराब पीते हुए पाया जाता है तो उस पर 2100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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कूड़ा फेंकने और आवारा पशु छोड़ने पर भी सख्ती
ग्राम सभा में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। वहीं आवारा पशु छोड़ने वाले व्यक्तियों से 2100 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। पंचायत का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य स्वच्छता बनाए रखना और लोगों को जिम्मेदार बनाना है।
शादी-विवाह में किन्नरों की सम्मान राशि तय
ग्राम सभा ने शादी-विवाह के दौरान किन्नरों द्वारा मनमाने ढंग से धनराशि वसूलने की शिकायतों को देखते हुए निर्णय लिया कि ऐसे अवसरों पर उन्हें 1100 रुपये की सम्मान राशि ही दी जाएगी।
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बाहरी फेरी वालों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने यह भी फैसला लिया कि पंचायत क्षेत्र में फेरी लगाने आने वाले बाहरी व्यक्तियों को पुलिस सत्यापन के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ग्राम सभा में पंचायत प्रधान अभिनव ठाकुर, उपप्रधान बृज लाल, सभी वार्ड पंच और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इन निर्णयों का उद्देश्य पंचायत में स्वच्छता, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है।
