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July 18, 2026

सुक्खू सरकार सहित पुलिस विभाग को HC से नोटिस, 6 हजार के लिए सस्पेंड किए थे बैंड प्रभारी विजय

राज्य सरकार समेत छह पक्षों को बनाया गया प्रतिवादी

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Himachal High Court Harmony of the Pines

शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस के चर्चित ऑर्केस्ट्रा बैंड 'हारमनी ऑफ द पाइन्स' के प्रभारी इंस्पेक्टर विजय कुमार से जुड़ा मामला अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है। निलंबन और उनके खिलाफ शुरू की गई नियमित विभागीय जांच को चुनौती देते हुए इंस्पेक्टर विजय कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग सहित सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

छह पक्षों को बनाया गया प्रतिवादी

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ में हुई। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित की गई है। इंस्पेक्टर विजय कुमार की ओर से दायर याचिका में राज्य सरकार सहित कुल छह पक्षों को प्रतिवादी बनाया गया है।

 

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इनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पुलिस महानिदेशक (DGP), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आर्म्ड पुलिस एवं ट्रेनिंग), वित्त सचिव, प्रथम आर्म्ड पुलिस बटालियन जुंगा के कमांडेंट तथा इस मामले की विभागीय जांच कर रहे पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर शामिल हैं। हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि से पहले अपना विस्तृत जवाब अदालत में दाखिल करें।

इस आधार पर किया था निलंबित

पुलिस विभाग ने इंस्पेक्टर विजय कुमार को सोशल मीडिया से कथित आय अर्जित करने के आरोपों के आधार पर निलंबित किया था। इसके साथ ही उनके खिलाफ नियमित विभागीय जांच शुरू करने के आदेश भी जारी किए गए थे।

 

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विभाग का मानना है कि मामले के तथ्यों की विस्तृत जांच आवश्यक है, जिसके लिए औपचारिक जांच प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि, इंस्पेक्टर विजय कुमार ने इस कार्रवाई को न्यायालय में चुनौती देते हुए राहत की मांग की है। अब इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

अगली सुनवाई पर टिकी सबकी नजर

पुलिस मुख्यालय ने इस मामले की विभागीय जांच की जिम्मेदारी पुलिस लाइन भराड़ी के डीएसपी कमल किशोर को सौंपी है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को सौंपें। विभागीय जांच के दौरान सभी संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों की समीक्षा की जाएगी।

 

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हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अब इस मामले पर सभी की नजर 31 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर है। अदालत के समक्ष राज्य सरकार और पुलिस विभाग अपना पक्ष रखेंगे, जिसके बाद आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय होगी। फिलहाल यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आना बाकी है।

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