शिमला। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म और छेड़छाड़ के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल हाई कोर्ट के मुताबिक किसी महिला की तस्वीरें खींचना अपराध के दायरे में नहीं आता।

महिला की तस्वीरें खींचना नहीं अपराध

इसके लिए आरोपी को सजा नहीं दी जा सकती। सजा तब दी जा सकती है जब आरोपी महिला का पीछा कर रहा हो या बार-बार महिला से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कैंथला ने एक मामले में अग्रिम जमानत देते हुए कहा है कि किसी महिला की तस्वीरें लेना, पीछा करने के अपराध की परिभाषा में नहीं आता।

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आरोपी ने नहीं किया पीछा

न्यायाधीश ने स्पष्ट किया की BNS यानी भारतीय न्याया संहिता की धारा 78 के अंतर्गत उस इंसान को दंडित कर सकते हैं जो किसी महिला का पीछा करता है। अगर कोई महिला इंटरनेट, ई-मेल या कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की निगरानी का आरोप लगाती है तो ये भी दंडनीय अपराध है, लेकिन किसी की तस्वीरें लेना, पीछा करने के अपराध की परिभाषा को पूरा नहीं करता।

सिर्फ तस्वीरें लेना अपराध नहीं

कोर्ट के मुताबिक शिकायत में लगाए गए आरोप ये नहीं दर्शाते कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की पत्नी का पीछा किया था और संपर्क बढ़ाने की कोशिश की थी। शिकायत में एकमात्र आरोप ये है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता की पत्नी की तस्वीरें ली थी।

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ये आरोप पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करता। ऐसे में हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली और कहा कि स्टेट्स रिपोर्ट भी ये नहीं कहती कि प्रार्थी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। वहीं प्रार्थी को हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

क्या है BNS की धारा 78?

भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 स्टॉकिंग यानी पीछा करने से जुड़ी हुई है। इसके तहत महिलाओं को पीछा करने या बार-बार परेशान किए जाने से बचाने की कोशिश है। ये धारा तब लागू होती है जब महिला की मर्जी के खिलाफ कोई उनका पीछा किया जाता है या जबरदस्ती उनसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है।

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