शिमला। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इसी कड़ी में ताजा मामला राजधानी शिमला से सामने आया है जहां एक 14 साल की लड़की को परेशान करने के जुर्म में दोषी को अदालत नें सजा सुनाई है।
14 साल की लड़की को किया परेशान
जानकारी के अनुसार, मामला साल 2023 का है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि कल्पा, किन्नौर का रहने वाला सन्नी नेगी उनकी 14 साल की बेटी को आते-जाते परेशान और प्रताड़ित करता था। शुरुआत में उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और समाज के चलते किसी से कुछ नहीं कहा।
यह भी पढ़ें- हिमाचल HC का बड़ा फैसला : सरोगेसी से मां बनी सरकारी कर्मी को भी 180 दिन की छुट्टी का हक
घर के बाहर पहुचा सन्नी
परिजनों ने बताया कि हद तो तब हुई जब 8 दिसंबर 2023 को रात लगभग 10 बजे अपने कुछ दोस्तों के साथ घर के बाहर पहुंच गया। जहां उसने खूब ड्रामा किया और गाली-गलौज व पथराव किया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
फिर कोर्ट पहुंचा मामला
उधर, पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। फिर मामला कोर्ट पहुंचा- जहां जज के सामने कुल 18 गवाहों के बयान और कई सबूतों को पेश किया गया। जिसके आधार पर कोर्ट ने सन्नी नेगी को दोषी पाया और फैसला सुनाया।
यह भी पढ़ें- हिमाचल : सड़क धंसने से खाई में समाई चलती कार, दादा-दादी और 6 साल की पोती थे सवार
क्या मिली दोषी को सजा?
रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO कोर्ट) किन्नौर ने दोषी सन्नी को एक साल के कठोर कारावस और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया है कि दोषी के साथ किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
