कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में लगातार फैल रहा नशे का कारोबार चिंता का सबब बनता जा रहा है। इस तरह के मामलों में जहां अमूमन पुरुषों की गिरफ्तारियां होती हैं मगर अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्योंकि अब सूबे में महिलाऐं भी नशे के इस काले कारोबार का हिस्सा बनने लगी हैं। ऐसे में कोर्ट ने भी अब इन मामलों में पहले से ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर दी है।
महिला चिट्टा तस्कर को कठोर सजा
इसी कड़ी में ताजा मामला कांगड़ा जिले से सामने आया है- जहां चिट्टा रखने के आरोप में पुलिस टीम ने रूबी नाम की महिला को दोषी करार देते हुए कठोर कारावस और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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किस मामले में मिली सजा?
जानकारी के अनुसार, साल 2022 में डमटाल थाने की पुलिस टीम ने रूबी के घर से 5.66 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया था। जिसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा- जहां पर NDPS एक्ट की धारा 21(B) के तहत रूबी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान हिरासत में बिताए 256 दिनों को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।
कितनी मिली रूबी को सजा?
- एक साल कठोर कारावास
- 10 हजार रुपये जुर्माना
- जुर्माना नहीं भरा तो- एक महीने का साधारण कारावास
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कौन है रूबी?
रूबी छन्नी की रहने वाली है। रूबी के पति का नाम अजय कुमार बताया गया है। जांच में पाया कि रूबी काफी लंबे वक्त से इस धंधे से जुड़ी हुई थी। रूबी अपने घर से चिट्टे की सप्लाई करने का कारोबार चली रही थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा छन्नी स्थित महिला के घर पर दबिश दी गई।
रूबी पर कितने केस दर्ज?
रूबी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत 7 केस चल रहे हैं। 20 अप्रैल, 2024 को पुलिस थाना डमटाल ने रूबी के घर से 26.18 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद की थी। बीते साल नवबंर महीने में नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने के बाद रूबी को छह महीने के लिए नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए।
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1 करोड़ की संपत्ति जब्त
इससे पहले भी रूबी को तीन महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था। इतना ही नहीं रूबी की नशे का अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति- जिसकी कीमत एक करोड़ तीन लाख 79 हजार 484 रुपये है को भी जब्त किया गया।
