शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने बस चालकों के लिए नए और सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब यदि कोई चालक बस चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने वर्ष 2014 के पुराने दिशा-निर्देशों को रद्द कर यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
कॉल अब परिचालक करेगा रिसीव
नए नियमों के तहत यात्रा के दौरान चालक के मोबाइल पर आने वाली कॉल बस का परिचालक उठाएगा। अगर किसी जरूरी परिस्थिति में चालक को स्वयं बात करनी पड़े तो पहले बस को सुरक्षित स्थान पर रोकना अनिवार्य होगा। बिना वाहन रोके मोबाइल पर बात करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
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यात्रियों को भी मिली शिकायत की सुविधा
परिवहन विभाग ने पहली बार यात्रियों को भी निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। अगर कोई चालक चलती बस में मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो यात्री उसका वीडियो बनाकर परिवहन विभाग या संबंधित निगम को भेज सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
हादसे रोकने के लिए उठाया कदम
विभाग का कहना है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा है। नए नियमों का उद्देश्य चालकों को दंडित करना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। सभी चालक और परिचालकों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
