शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) ने बसों में सामान ढोने को लेकर किराए को बढ़ाने का फैसला किया है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर अपने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की दरों में संशोधन किया है। बता दें कि अब बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान, सब्जियां, फल, फूलों के बक्से और अन्य सामान ले जाना महंगा पड़ेगा।
नए शुल्क संरचना के तहत बदलाव
इस नए नियम से माल ढुलाई शुल्क को बढ़ाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान ले जा रहा है, तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। सामान के वजन के अनुसार शुल्क इस प्रकार होगा: यह भी पढ़ें : हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने छीनी दो जिंदगियां, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा- 0 से 5 किलोग्राम: किराए का चौथा हिस्सा
- 6 से 40 किलोग्राम: आधा टिकट
- 41 से 80 किलोग्राम: पूरा यात्री किराया
- 5 किलोग्राम तक: चौथा हिस्सा
- 6 से 20 किलोग्राम: आधा किराया
- 21 से 40 किलोग्राम: पूरा किराया
- 41 से 80 किलोग्राम: दो यात्रियों का किराया
