शिमला। हिमाचल प्रदेश की जनता पहले ही राज्य में बढ़ रहे चीजों के दामों से परेशान है। वहीं, अब कल से हिमाचल में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं- जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है।
कल से होंगे कई बड़े बदलाव
दरअसल, आज मार्च महीने की 31 तारीख है और वित्तिय वर्ष का आखिरी दिन। ऐसे में कल से नए बजट के अनुसार चीजों के दाम लागू हो जाएंगे। इस बार के बजट में कई जरूरत की चीजों में उछाल देखने को मिला है।
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आम आदमी की जेब पर असर
आपको बता दें कि कल से से टैक्स नियमों में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इनमें टैक्स नियम, LPG कीमत, ट्रेन टिकट रिफंड, पैन कार्ड से जुड़े नियम और RBI के रेपो रेट संबंधी फैसले शामिल हैं।
LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव
हिमाचल प्रदेश के शहरों और कस्बों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत हर महीने अपडेट होती है। इस महीने पहले ही गैस एजेंसी ने LPG सिलेंडर के दाम में 60 रुपये का इजाफा किया था। राजधानी शिमला, धर्मशाला, मनाली और हमीरपुर जैसे बड़े शहरों में इसकी कीमत अब 900 रुपये के आसपास चल रही है। इससे घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो मासिक रूप से गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करते हैं।
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EMI और लोन पर पड़ेगा असर
अप्रैल महीने में RBI की बैठक भी होने वाली है, जिसमें रेपो रेट बढ़ाने या घटाने का फैसला लिया जाएगा। अप्रैल में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी। इसमें तय होगा कि रेपो रेट में कोई बदलाव होगा या नहीं। रेपो रेट बढ़ने या घटने का असर आपकी EMI और लोन पर सीधे पड़ेगा।
टैक्स नियमों में बदलाव
1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। इसका मकसद टैक्स को सरल और पारदर्शी बनाना है।
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ITR फाइलिंग में बदलाव
- ITR-3 और ITR-4 फॉर्म भरने वाले नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त होगी।
- रिवाइज्ड रिटर्न की आखिरी तारीख अब 31 मार्च तय की गई है।
- बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होगी।
- एसेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का इस्तेमाल होगा।
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TCS, TDS और TAN से जुड़े बदलाव
- शिक्षा और चिकित्सा संबंधी बड़े प्रेषण पर TDS घटाकर 5% से 2% किया जाएगा।
- विदेशी टूर पैकेज पर भी 2% TCS लगेगा।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम या कर्मचारियों के रीइंबर्समेंट पर अब TDS नहीं लगेगा।
- गैर-निवासी अब PAN लिंक चालान से TDS जमा कर सकते हैं, जिससे TAN की जरूरत खत्म हो जाएगी।
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टैक्स छूट
- पेंशन पर टैक्स छूट अब केवल उन आर्म फोर्स वालों को मिलेगी जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के कारण सेवा छोड़ी है।
- एजुकेशन एग्जेम्पशन बढ़कर 3000 रुपये प्रति छात्र और होस्टल एग्जेम्पशन बढ़कर 9000 रुपये प्रति छात्र कर दिया गया है।
पैन कार्ड से जुड़े बदलाव
- 10 लाख रुपये से अधिक लेन-देन पर पैन कार्ड देना जरूरी होगा।
- 5 लाख रुपये से ज्यादा का वाहन खरीदने पर, महंगे होटल बुकिंग पर या 20 लाख रुपये से अधिक संपत्ति लेन-देन पर पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
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ट्रेन टिकट कैंसिलेशन रिफंड
- रेल यात्रियों के लिए भी 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे।
- टिकट अगर 72 घंटे पहले कैंसिल किया जाए, तो सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा।
- 72 से 24 घंटे पहले कैंसिलेशन पर किराए का 25% पेनल्टी।
- 24 से 8 घंटे पहले कैंसिलेशन पर किराए का 50% पेनल्टी।
- 8 घंटे से कम समय में कैंसिलेशन पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
