शिमला। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस में पुलिस कस्टडी में आरोपी की हत्या के मामले में चंडीगढ़ की CBI कोर्ट आज 8 पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाएगी। 18 जनवरी को कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व IG जहूर एच जैदी समेत 8 अधिकारियों को दोषी ठहराया था। इनमें DSP मनोज जोशी, SI राजिंदर सिंह, ASI दीप चंद शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। 

कोटखाई में सूरज की हत्या से जुड़ा है मामला

साल 2017 में शिमला जिले के कोटखाई में 16 वर्षीय छात्रा गुड़िया का रेप और मर्डर किया गया था। पुलिस ने इस मामले में सूरज नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सूरज की मौत का आरोप दूसरे आरोपी राजू पर लगा दिया, जिसके बाद जनता का गुस्सा फूट पड़ा। इस घटना के बाद तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह ने मामले की जांच CBI को सौंप दी थी। 

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पुलिस के टॉर्चर से हुई थी मौत

CBI जांच में पता चला कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई थी, जिसके बाद CBI ने 9 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। सूरज के शरीर पर 20 से अधिक चोटों के निशान पाए गए थे और एम्स के डॉक्टर्स ने यातना की पुष्टि की थी।

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पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई

इस मामले में दोषी करार दिए गए अधिकारियों की नौकरी पर संकट आ गया है। IG जहूर एच जैदी, DSP मनोज जोशी समेत कई अन्य पुलिसकर्मी पहले सस्पेंड हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद बहाल भी कर दिए गए थे। अब CBI कोर्ट के फैसले के बाद इन अधिकारियों की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जिसके बाद आज इस पूरे मामले में 8 दोषियों को सजा सुनाई जानी है।

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गुड़िया के हत्यारे को भी मिली सजा

बताते चलें कि गुड़िया रेप-मर्डर मामले में आरोपी अनिल कुमार उर्फ नीलू को भी 2021 में विशेष अदालत ने उम्रभर की सजा सुनाई थी। उसे नाबालिग से रेप और हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। हालांकि नीलू ने उच्च कोर्ट में अपनी अपील दर्ज की है। जिसके बाद आने वाले समय में इस मामसे में कई अपडेट आ सकते हैं। 

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