हमीरपुर। हिमाचल के हमीरपुर जिला से गुरु शिष्या के रिश्ते को तार तार करने वाले शिक्षक को सख्त सजा मिली है। इस शिक्षक ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ कार में गलत हरकत की थी। जिसकी शिकायत छात्रा के परिजनों ने पुलिस थाना में दर्ज करवाई। करीब साढ़े तीन साल के लंबे इंतजार के बाद अब पीड़िता को इंसाफ मिला है।
छात्रा से गलत हरकत करने वाले शिक्षक को मिली सजा
दरअसल छात्रा के साथ कार में गलत हरकत करने वाले इस आरोपी शिक्षक को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी शिक्षक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
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क्या बोले जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री
मामले की जानकारी देते हुए हमीरपुर जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि विशेष न्यायाधीश हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने दोषी शिक्षक को पांच साल के कठोर कारावास और 20 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट के अनुसार जुर्माना ना भरने पर दोषी को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इन धाराओं में सुनाई गई सजा
इसके अलावा आरोपी पर धारा 354 आईपीसी के साथ 3(2) (वीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना ना भरने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसी तरह से दोषी शिक्षक को आईपीसी की धारा 506 के साथ धारा 3(2) (बीए) एससी/एसटी एक्ट के तहत छह माह के कारावास समेत 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
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30 दिसंबर 2021 का है मामला
बता दें कि यह मामला साल 2021 का है। 30 दिसंबर 2021 को शिक्षक ने अपनी कार में छात्रा को लिफ्ट दी थी। इस दौरान शिक्षक ने छात्रा को कार में बैठाया और उसको गलत तरीके से छूने लगा। छात्रा ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस थाना मंे दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों की जांच की। जिसके बाद शिक्षक को दोषी करार दिया गया और कोर्ट ने उसे सजा सुनाई।
