मंडी। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच हिमाचल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने न सिर्फ एक आरोपित को कानून के शिकंजे में लिया है- बल्कि उसकी कथित अवैध कमाई से खड़ी की गई संपत्ति पर भी कड़ा प्रहार किया है।
अफीम संग पकड़ा था नशा तस्कर
जानकारी के अनुसार, थाना हटली में 10 मई 2025 को NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान सरकाघाट उपमंडल के दलाह गांव निवासी मनोहर लाल को 466 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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अच्छी-खासी संपत्ति का मालिक
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की, जिसमें कई अहम खुलासे सामने आए। तफ्तीश के दौरान यह सामने आया कि आरोपित लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था और इसी अवैध धंधे से उसने अच्छी-खासी संपत्ति खड़ी कर ली थी।
नशे से बनाई संपत्ति पर चला कानून का डंडा
इसके बाद पुलिस ने NDPS अधिनियम की धारा 68एफ के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित और उसके परिजनों के नाम दर्ज चल-अचल संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्रवाई को 30 अप्रैल, 2026 को नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से भी मंजूरी मिल गई।
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तस्कर के मकान-जमीन और सभी वाहन सीज
पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में तहसील बल्ह के खलिहान गांव में स्थित एक दोमंजिला मकान शामिल है, जिसकी कीमत करीब 11.88 लाख रुपये आंकी गई है। इसके अलावा लगभग 0-10-89 हेक्टेयर भूमि और आरोपित के नाम पर दर्ज एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।
नशे का कारोबार-समाज के लिए खतरा
पुलिस विभाग का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित कार्रवाई नहीं होगी- बल्कि उनकी अवैध कमाई के स्रोतों पर भी सीधे वार किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार नशे का कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसे जड़ से खत्म करने के लिए आर्थिक कार्रवाई बेहद जरूरी है।
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नहीं बख्शा जाएगा कोई तस्कर
SP मंडी विनोद कुमार ने स्पष्ट किया है कि नशा तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए संपत्ति जब्ती की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि समाज में सख्त संदेश जाए और इस अवैध धंधे पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
