शिमला। हिमाचल प्रदेश में अपने वाहनों को स्टाइलिश बनाने के लिए मॉडिफिकेशन करवाने वाले युवाओं के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। राज्य पुलिस ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब फैंसी नंबर प्लेट] बदला हुआ फॉन्ट, स्टाइलिश अक्षर, स्टिकर लगी नंबर प्लेट या फिर मानक से बड़े और चौड़े टायर लगे वाहनों पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

पुलिस मुख्यालय ने दिए सख्त निर्देश

दरअसल, हाल के दिनों में प्रदेश भर से अवैध वाहन संशोधनों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। अब सड़कों पर ऐसे वाहन पुलिस की खास निगरानी में रहेंगे, जिनमें नियमों के खिलाफ बदलाव किए गए हैं।

 

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नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नंबर प्लेट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि इससे वाहन की पहचान भी मुश्किल हो जाती है। कई मामलों में यह देखा गया है कि लोग जानबूझकर नंबर प्लेट को धुंधला करते हैं, ग्रीस लगाते हैं या डिजाइनर प्लेट लगाकर कैमरों से बचने की कोशिश करते हैं। दोपहिया और व्यावसायिक वाहनों में भी पूरे पंजीकरण नंबर को छिपाने के मामले सामने आए हैं।

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चौड़े टायर पर भी होगा मोटा जुर्माना

इतना ही नहीं, बड़े और चौड़े टायर, पहिया मेहराब से बाहर निकले टायर या गैर-स्वीकृत रिम भी अब कार्रवाई के दायरे में होंगे। पुलिस का कहना है कि ऐसे बदलाव वाहन के संतुलन, ब्रेकिंग सिस्टम और सड़क पर नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, जिससे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

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पुलिस महानिदेशक स्तर पर यह स्पष्ट किया गया है कि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। युवाओं से अपील की गई है कि वे स्टाइल और दिखावे के चक्कर में कानून न तोड़ें, क्योंकि अब नियमों की अनदेखी करने पर सीधा मोटा चालान भुगतना पड़ेगा। 

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