शिमला। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक नई और राहत भरी सौगात दी है। पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने CCS (Implementation of UPS under NPS) नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद अब उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जो 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS लेना चाहते हैं।

अब 20 साल सेवा के बाद भी पेंशन

नियमों के मुताबिक, अगर कोई कर्मचारी 20 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद वीआरएस लेता है तो उसे प्रो-राटा आधार पर पेंशन मिलेगी। यानी सेवा अवधि के हिसाब से निश्चित भुगतान का लाभ दिया जाएगा। हालांकि, पूरी गारंटीड पेंशन का अधिकार केवल तब मिलेगा जब कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करेगा।

 

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मंत्रालय का स्पष्ट बयान

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने जानकारी दी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत यह बदलाव किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी 20 साल पूरे करने के बाद वीआरएस चुनता है, तो उसके सेवा वर्षों को 25 से विभाजित करके पेंशन तय होगी। इस तरह उन्हें आनुपातिक आधार पर लाभ मिलेगा।

रिटायरमेंट पर मिलने वाले अन्य लाभ

नई अधिसूचना के अनुसार, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी निम्न सुविधाएं भी प्राप्त कर सकेंगे:-

  • व्यक्तिगत कोष का 60 प्रतिशत तक अंतिम निकासी
  • प्रत्येक छमाही सेवा अवधि पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा एकमुश्त भुगतान

 

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  • रिटायरमेंट ग्रेच्युटी
  • लीव इनकैशमेंट
  • CGEGIS (ग्रुप इंश्योरेंस) के लाभ

परिवार को भी मिलेगा सुरक्षा कवच

अगर वीआरएस लेने वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके कानूनी जीवनसाथी को फैमिली पेंशन का अधिकार होगा। और यदि सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो भी जीवनसाथी को उसी दिन से फैमिली पेंशन दी जाएगी।

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