चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा से पहले भरमौर प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टैक्स लागू कर दिया है। अब भरमौर में प्रवेश करने वाले पात्र बाहरी वाहनों से वाहन की श्रेणी के अनुसार ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए भरमौर की सुंकू की टपरी में कर संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। प्रशासन के मुताबिक यह व्यवस्था लगातार लागू रहेगी।
किस वाहन पर कितना टैक्स?
भरमौर में प्रवेश करने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं। प्रशासन का कहना है कि ग्रीन टैक्स से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और विकास से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। जिसमें-
- दोपहिया वाहन से 50 रुपये
- कार से 100 रुपये
- SUV से 300 रुपये
- MUV से 300 रुपये
- बस से 500 रुपये
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स्थानीय लोगों को टैक्स से छूट
ग्रीन टैक्स की व्यवस्था में स्थानीय लोगों को राहत दी गई है। आरएलए भरमौर में पंजीकृत वाहनों, स्थानीय निवासियों के वाहनों और स्थानीय टैक्सी यूनियन की गाड़ियों को ग्रीन टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है।
प्रशासन की ओर पर पास किए जाएंगे जारी
इसके अलावा भरमौर से खड़ामुख के बीच रोजाना आने-जाने वाले वाहनों के लिए प्रशासन की ओर से विशेष पास जारी किए जाएंगे। इन पासधारक वाहनों से भी ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा।मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं।
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ऐसे में प्रशासन की ओर से लागू की गई यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ क्षेत्र में बढ़ने वाले वाहनों के दबाव को व्यवस्थित करने के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।
