कुल्लू। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हिमाचल में नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई व्यवस्था परिवर्तन के अनुसार, अब हिमाचल नंबर की गाड़ियों को हिमाचल में ही एंट्री फीस देनी पड़ेगी।
सुक्खू सरकार की नई व्यवस्था
दरअसल, कुल्लू जिले की भुंतर-मणिकर्ण सड़क पर स्थित साडा बैरियर कसोल में अब हिमाचल के अन्य जिलों से आने वाले वाहन चालकों को भी शुल्क देना पड़ेगा। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) ने नए नियम लागू करते हुए शुल्क व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है।
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HP नंबर की गाड़ियों को देनी होगी ENTRY फीस
अब कुल्लू और लाहौल-स्पीति को छोड़कर प्रदेश के बाकी 10 जिलों के वाहनों पर यह शुल्क लागू होगा। इसमें दोपहिया वाहन, टैक्सी, कार, बस और ट्रक समेत अन्य वाणिज्यिक वाहन शामिल हैं। इससे पहले केवल बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों, पर्यटक वाहनों और बसों से ही साडा शुल्क वसूला जाता था।
कितने वसूले जाएंगे पैसे?
प्रशासन ने 13 मई से नई दरों के अनुसार शुल्क वसूली भी शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत-
- दोपहिया वाहन- 50 रुपये
- टैक्सियों- 150 रुपये
- SUV और अन्य वाणिज्यिक वाहन- 300 रुपये
- हिमाचल प्रदेश पंजीकृत 13 सीटों तक के वाहन- 400 रुपये
- 13 से अधिक सीटों वाली बस और ट्रक- 500 रुपये
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क्यों वसूला जा रहा शुल्क?
साडा मणिकर्ण के अध्यक्ष और सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि बैरियर से प्राप्त होने वाली राशि को मणिकर्ण और कसोल पंचायतों के विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। उनका कहना है कि पर्यटन क्षेत्र में सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
कई गाड़ियों को छूट
हालांकि, कुछ श्रेणियों के वाहनों को इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। इनमें-
- सरकारी वाहन
- सेना की गाड़ी
- अर्धसैनिक बलों के वाहन
- इलेक्ट्रिक वाहन
- कुल्लू और लाहौल-स्पीति में पंजीकृत निजी और टैक्सी वाहन
