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May 15, 2026

हिमाचल बिजली बोर्ड में चिट्टा तस्कर..कई कर्मचारियों की जा सकती है नौकरी, नामों की लिस्ट तैयार

नौकरी से बर्खास्त हो सकते हैं नशे में संलिप्त कर्मचारी

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शिमला। हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच अब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर भी सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में फंसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब विभागों में साफ दिखाई देने लगा है।

बिजली बोर्ड का बड़ा फैसला

इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। बोर्ड प्रबंधन ने NDPS एक्ट के तहत पकड़े गए कर्मचारियों के मामलों में लंबी विभागीय जांच की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

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12 कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ी

अब सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। इस फैसले के बाद बिजली बोर्ड के उन 12 कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिनके नाम नशे से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। नए आदेशों के तहत इन कर्मचारियों के खिलाफ सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

नौकरी पर मंडयारा खतरा

बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से 19 फरवरी, 2026 को जारी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत NDPS एक्ट, 1985 के मामलों में संलिप्त कर्मचारियों पर बिना लंबी विभागीय प्रक्रिया के भी कार्रवाई की जा सकेगी।

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पूरी लिस्ट हुई तैयार

गौरतलब है कि हाल ही में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में चिट्टे और नशे से जुड़े मामलों में फंसे 91 सरकारी कर्मचारियों की सूची प्रशासनिक सचिवों को सौंपी गई थी। इनमें सबसे अधिक 12 कर्मचारी बिजली बोर्ड से संबंधित बताए गए हैं।

नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, सरकार अब नशे के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई चाहती है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था में सख्त संदेश दिया जा सके। बिजली बोर्ड के अंडर सेक्रेटरी (आर एंड ई) की ओर से जारी आदेश सभी मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, वरिष्ठ कार्यकारी अभियंताओं और संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

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