शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में इस साल 1 जून से पानी की सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतलों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। पहले चरण में यह पाबंदी आधे लीटर या इससे कम की पानी की बोतलों पर लगाई जाएगी। ऐसी बोतलों की रिसायक्लिंग में आने वाली परेशानियों को देखते हुए साफ पर्यावरण की दिशा में यह कदम उठाया गया है।

कांच की बोतलें इस्तेमाल करने को कहा

हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इन बोतलों पर पाबंदी लगने के बाद अब लोगों को कांच की बोतलों या वॉटर डिस्पेंसर का उपयोग करना होगा।

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सरकारी विभाग करेंगे जागरूक

हिमाचल सरकार ने पानी की इन बोतलों पर पाबंदी लगाने की समयसीमा 1 जून इसलिए तय की है, ताकि बाजार में मौजूद आधे लीटर की बोतलों का स्टॉक खत्म किया जा सके।

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पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत सभी सरकारी संगठनों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों में जागरुकता पैदा करने को कहा गया है।

पकड़े गए तो भारी जुर्माना

सरकारी एजेंसियां इन बोतलों को रिसायकल करने और बाजार में इनके उपयोग पर पुख्ता निगरानी रखने की भी व्यवस्था करेंगी। सार्वजनिक स्थानों, शादी-ब्याह, सरकारी समारोह और टूरिज्म विभाग के होटलों में भी पानी की छोटी बोतलों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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