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April 6, 2025
HPU की संपत्ति हो सकती है कुर्क! विस्तार से जानें क्या है पूरा मामला
हिमाचल हाईकोर्ट ने HPU के खिलाफ लिया सख्त एक्शन
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शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने HPU के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि न्यायालय के आदेशों की पालन नहीं किया गया, तो विवि की संपत्ति कुर्क कर दी जाएगी।
न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकलपीठ ने विश्वविद्यालय को आदेशों की अनुपालना के लिए एक सप्ताह का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में संबंधित दोषी अधिकारियों की कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि विवि के अधिकारियों द्वारा आदेशों की अनदेखी गंभीर अवमानना है। अगर अगले सात दिनों में आदेशों पर अमल नहीं होता है, तो विवि की संपत्ति जब्त करने और दोषी अधिकारियों के वेतन से कटौती करने की कार्रवाई की जा सकती है।
याचिकाकर्ता ने वर्ष 2010 से 2016 तक अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर (कॉलेज काडर) के रूप में सेवाएं दी थीं। इसके बाद वर्ष 2016 में उन्हें नियमित कर दिया गया और 2017 में यूसीबीएस एवालॉज शिमला में व्यवसाय प्रशासन विभाग में नियुक्त किया गया।
याचिकाकर्ता की मांग थी कि उन्हें कॅरियर उन्नति योजना (CAS) के अंतर्गत अनुबंध सेवाकाल को शामिल करते हुए पदोन्नति व अन्य लाभ दिए जाएं। कोर्ट ने पूर्व में यह आदेश दिया था कि-
कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद एचपीयू और डीन ऑफ स्टडीज ने अभी तक आदेश की अनुपालना नहीं की है। इस लापरवाही को न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और चेताया है कि अगर अब भी आदेशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी।
अदालत ने 21 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान विवि प्रशासन को आदेशों की अनुपालना की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है। यह मामला अब केवल एक कर्मचारी का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय प्रशासन की जवाबदेही और कोर्ट के आदेशों की संप्रभुता से भी जुड़ा हुआ बन गया है।