शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को लेकर महीनों से जारी असमंजस अब खत्म होता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने 8 अक्टूबर, 2025 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी वह आदेश वापस ले लिया है- जिसके जरिए कनेक्टिविटी बहाल होने तक पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टाल दिए गए थे।

CM ने डिजास्टर एक्ट हटाया

करीब पांच महीने बाद आए सरकार के इस फैसले ने प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को नई दिशा दे दी है। राजस्व विभाग के आपदा प्रबंधन सेल की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि अब राज्य के अधिकांश हिस्सों में संचार और यातायात व्यवस्था सामान्य हो चुकी है, इसलिए चुनाव टालने का औचित्य समाप्त हो गया है।

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