शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में बाल विवाह प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक-2024 मानसून सत्र में पारित किया गया था। हालांकि, यह विधेयक अभी भी विभागीय प्रक्रिया में उलझा हुआ है। आपको बता दें कि यह मामला संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिससे इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों की मंजूरी की आवश्यकता है। वर्तमान में विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने से पहले कानूनी राय ली जा रही है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : रेन शेल्टर में पड़ी मिली देह, परिवार का नहीं चल पाया पता
विधानसभा में विधेयक हुआ पारित
विदित रहे कि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने मानसून सत्र के दौरान यह विधेयक पेश किया था। इसे विधानसभा में बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया। इसके बाद इसे संबंधित विभाग को समीक्षा के लिए भेजा गया है।विधेयक का उद्देश्य
- शिक्षा और अवसर
- स्वास्थ्य लाभ
- सामाजिक सुधार
