शिमला। हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक ASI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिपाही से निजी काम करवाने और विभागीय नियमों के उल्लंघन के आरोपों में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने सिपाही से निजी काम करवाने के साथ उसे मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया है।

कांस्टेबल की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

पूरा मामला राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) शिमला में तैनात एक कांस्टेबल की शिकायत से जुड़ा है। चालक के पद पर कार्यरत कांस्टेबल ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजी शिकायत में आरोप लगाया कि उससे विभागीय कार्यों के बजाय निजी काम करवाने का दबाव बनाया जाता था। शिकायत में मानसिक प्रताड़ना और अनुचित व्यवहार के भी आरोप लगाए गए।

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पत्नी की हालत बताई, फिर भी नहीं मिली राहत

शिकायतकर्ता के अनुसार उसकी पत्नी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में उपचाराधीन है। उसने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों की जानकारी भी वरिष्ठ अधिकारी को दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसका अस्थायी तबादला कांगड़ा कर दिया गया। कांस्टेबल ने यह भी आरोप लगाया कि उसे सहकर्मियों के सामने बदनाम किया गया और उसे डीजीपी का मुखबिर तक कहा गया।

निजी गाड़ी धुलवाने का भी आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि संबंधित ASI ने एक निलंबित अधिकारी की निजी गाड़ी धुलवाने के लिए उस पर दबाव बनाया। इनकार करने पर उसके साथ प्रताड़नापूर्ण व्यवहार किया गया। इन आरोपों के सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लिया।

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आदेश नहीं मानने पर भी बढ़ी मुश्किल

पुलिस मुख्यालय के अनुसार संबंधित ASI का 24 जून 2026 को चौथी भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी), जंगलबेरी (हमीरपुर) तबादला किया गया था। आरोप है कि उन्होंने निर्धारित समय में नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसे विभागीय आदेशों की अवहेलना माना गया।

विभागीय जांच के आदेश

पुलिस मुख्यालय ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 89 के तहत ASI को निलंबित करते हुए निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय चौथी IRB जंगलबेरी तय किया है। साथ ही बटालियन के कमांडेंट को नियमित विभागीय जांच शुरू कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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