शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी बसों में सफर करने वालों को जोर का झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में पथ परिवहन निगम की बसों में अब छोटा सा बैग ले जाने पर भी किराया चुकाना होगा। HRTC ने माल ढुलाई शुल्क में संशोधन में साफ किया है कि अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करती है तो भी उसे किराया देना ही होगा।
सब पर लगेगा शुल्क
नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि 0-5 किलो के वजन वाले सामान का यात्री के किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चन्द ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि इस व्यवस्था परिवर्तन से लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। यह भी पढ़ें : हिमाचल : घर के बाहर खेल रही मासूम को HRTC बस ने रौंदा, मची चीख-पुकारनए शुल्क संरचना के तहत बदलाव
इस नए नियम से माल ढुलाई शुल्क को बढ़ाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, अगर कोई यात्री अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान ले जा रहा है, तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। सामान के वजन के अनुसार शुल्क इस प्रकार होगा: यह भी पढ़ें : हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने छीनी दो जिंदगियां, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा- 0 से 5 किलोग्राम: किराए का चौथा हिस्सा
- 6 से 40 किलोग्राम: आधा टिकट
- 41 से 80 किलोग्राम: पूरा यात्री किराया
- 5 किलोग्राम तक: चौथा हिस्सा
- 6 से 20 किलोग्राम: आधा किराया
- 21 से 40 किलोग्राम: पूरा किराया
- 41 से 80 किलोग्राम: दो यात्रियों का किराया
