शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली सबसिडी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब एक राशन कार्ड पर केवल दो बिजली मीटरों पर ही सबसिडी का लाभ दिया जाएगा।
सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला
यानी जिन उपभोक्ताओं के नाम पर दो से अधिक बिजली मीटर दर्ज हैं- उन्हें अपनी पसंद के किसी भी दो मीटरों का चयन करना अनिवार्य होगा। यह जानकारी रामपुर बुशहर विद्युत मंडल के कनिष्ठ अभियंता मनोज टैगोर ने दी है।
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अब सिर्फ 2 मीटरों पर मिलेगी सब्सिडी
उन्होंने बताया कि सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है, जहां उपभोक्ता आसानी से अपने बिजली मीटरों को राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।
अपनी मर्जी से कर सकते हैं चयन
उन्होंने बताया कि उपभोक्ता किसी एक कंज्यूमर ID के माध्यम से OTP की सहायता से पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद संबंधित उपभोक्ता के नाम पर दर्ज सभी बिजली मीटरों की सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसके बाद उपभोक्ता को उन दो मीटरों का चयन करना होगा, जिन पर वह सबसिडी का लाभ लेना चाहता है।
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250 युनिट फ्री बिजली
सरकार की नई व्यवस्था के तहत चयनित दो मीटरों पर ही 125-125 यूनिट मुफ्त बिजली यानी कुल 250 यूनिट तक की सबसिडी दी जाएगी। यदि किसी उपभोक्ता के नाम पर तीसरा या उससे अधिक मीटर है, तो उस पर किसी प्रकार की सबसिडी नहीं मिलेगी और पूरा बिजली बिल स्वयं भरना होगा।
राशन कार्ड बिजली मीटर से होंगे लिंक
मनोज टैगोर ने बताया कि राशन कार्ड को बिजली मीटरों से जोड़ने की प्रक्रिया 15 अप्रैल, 2026 से शुरू हो चुकी है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द पोर्टल पर जाकर लिंकिंग और मीटर चयन की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि भविष्य में सबसिडी का लाभ बंद न हो।
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तय समय के बाद होगी परेशानी
विभाग ने उपभोक्ताओं से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है- क्योंकि निर्धारित समय के बाद अपूर्ण विवरण वाले उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलने में परेशानी आ सकती है।
