कांगड़ा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेशभर में चलाए जा रहे चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा के नूरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां चिट्टे के अवैध कारोबार से कमाई गई लाखों रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक मकान और नकदी भी शामिल है।

चिट्टे के कारोबार से जुड़ी संपत्ति पर कार्रवाई

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्म चंद वर्मा ने बताया कि शमशेर सिंह पुत्र गुरदियाल सिंह निवासी वार्ड नंबर-9, डमटाल, तहसील इंदौरा और जिला कांगड़ा की संपत्ति जब्त करने के आदेश सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, नई दिल्ली की ओर से 22 अक्तूबर को जारी किए गए थे। यह कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की गई है।

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आदेश के अनुसार, गांव छन्नी में स्थित शमशेर सिंह के आवासीय मकान की कीमत 45 लाख 90 हजार 557 रुपये आंकी गई है। इस मकान में भूतल, पहली मंजिल और बेसमेंट शामिल हैं। इसके अलावा नशे के कारोबार से अर्जित 2 लाख 40 हजार 440 रुपये की नकदी भी जब्त की गई है। इसमें 12,740 रुपये, 2 लाख 19 हजार 200 रुपये और 8,500 रुपये की तीन अलग-अलग धनराशियां शामिल हैं। इस तरह मकान और नकदी को मिलाकर कुल 48,30,997 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

मकान और संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपने के आदेश

SP धर्म चंद वर्मा ने बताया कि संपत्ति जब्त करने के बाद पुलिस ने आरोपी को मकान और अन्य जब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपने के निर्देश भी दे दिए हैं। पुलिस थाना डमटाल की टीम ने 29 अक्तूबर को आरोपी को NSPS अधिनियम की धारा 68-यू के तहत यह आदेश सौंपा था। इसके बाद 31 अक्तूबर को आदेश से संबंधित नोटिस संपत्ति पर चस्पा कर दिया गया है।

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आदेश नहीं माना तो कानून के तहत होगी अगली कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, आरोपी को तय समय के भीतर जब्त संपत्ति का कब्जा संबंधित विभाग को सौंपना होगा। अगर वह निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं करता है तो सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार संपत्ति का कब्जा लेने की कार्रवाई कर सकता है। पुलिस ने साफ किया है कि चिट्टा और दूसरे नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को भी जब्त करने के लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे।