शिमला। हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान यानी राशन डिपो खोलकर रोजगार शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए अवसर सामने आया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने शिमला जिले में तीन स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।
यहाँ खुलेंगे राशन डिपो
जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला की ओर से जारी सूचना के अनुसार जिले में तीन अलग-अलग स्थानों को उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए निर्धारित किया गया है।
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इनमें शिमला शहर के वार्ड नंबर-11 में टूटीकंडी आईएसबीटी के समीप, जतोग कैंट और शिमला ग्रामीण की ग्राम पंचायत घनेवग नेहरा के घरोग क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत पात्र आवेदकों से आवेदन लिए जाएंगे और प्राप्त आवेदनों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
ऑनलाइन करें आवेदन
जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान के अनुसार इच्छुक व्यक्ति और संस्थाएं निर्धारित स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को आवेदन के साथ आवश्यक जानकारी और दस्तावेज विभाग की वेबसाइट emerginghimachal.hp.gov.in पर अपलोड करने होंगे।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए इच्छुक आवेदकों को आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही तरीके से भरी गई हों और आवश्यक दस्तावेज अपलोड किए गए हों।
कौन कर सकता है आवेदन?
उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक निर्धारित की गई है। इसके अलावा व्यक्तिगत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के तौर पर मैट्रिक प्रमाण-पत्र देना होगा। यदि आवेदक ने मैट्रिक के बाद कोई अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र भी आवेदन के साथ अपलोड किया जा सकता है।
आवेदन से पहले ये बातें जरूर जांच लें
इच्छुक आवेदकों के लिए आवेदन जमा करने से पहले कुछ जरूरी चीजें सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है—
- आयु निर्धारित सीमा 18-45 वर्ष हो।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी हो।
- मैट्रिक और उच्च शिक्षा के प्रमाण-पत्र उपलब्ध हों।
- लागू होने पर BPL, SC, OBC या ST प्रमाण-पत्र तैयार हो।
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- भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग या शिक्षित बेरोजगार श्रेणी का दावा है तो संबंधित प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।
- प्रस्तावित दुकान और भंडारण क्षमता से जुड़े दस्तावेज पूरे हों।
- स्थानीय निवासी होने का दावा है तो पंचायत प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो।
- निर्धारित शपथ-पत्र आवेदन के साथ लगाया गया हो।
- शपथ पत्र कि परिवार का कोई सदस्य विधायक, सांसद या स्थानीय निकाय में निर्वाचित पद पर नहीं है
अधूरे दस्तावेज तो आवेदन हो सकता है खारिज
विभाग ने आवेदकों को दस्तावेजों के मामले में विशेष सावधानी बरतने को कहा है। जिला नियंत्रक के अनुसार यदि जरूरी दस्तावेजों के बिना आवेदन प्राप्त होता है तो उसे अस्वीकृत या रद्द किया जा सकता है।
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प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए मेरिट तैयार की जाएगी। इसलिए केवल आवेदन करना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों की शर्तों को पूरा करना भी जरूरी होगा।
कहां से मिलेगी पूरी जानकारी?
उचित मूल्य की दुकान के आवंटन, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं कार्यालय दिवस में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, शिमला के कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।
इसके अलावा विभाग की ओर से जारी संपर्क नंबर 0177-2657022 पर भी जानकारी ली जा सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 है। विभाग के मुताबिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए इच्छुक आवेदकों के लिए समय रहते दस्तावेज तैयार कर प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।
