#यूटिलिटी
October 31, 2026
हिमाचल में 1 नवंबर से होंगे ये 7 बड़े बदलाव, रसोई से लेकर कारोबार तक पड़ेगा असर, एक क्लिक पर जानें
एलपीजी के दाम, जीएसटी सहित होंगे यह बड़े बदलाव
शेयर करें:

शिमला। अक्सर जब भी कोई नया महीना शुरू होता है, तो वह अपने साथ कई तरह के बदलाव लेकर आता है। किसी महीने में आसमान छूती महंगाई जेब पर भारी बोझ बन जाती है, तो कहीं नए नियमों की राहत चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अब कल से दिवाली का महीना यानी नवंबर महीने की शुरुआत होने जा रही है। इस नए महीने की पहली तारीख से देश में कई बड़े वित्तीयए तकनीकी और प्रशासनिक बदलाव लागू होंगे। जिसका सीधा असर हमारी जेब, रसोई, बैंक खाते और रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ेगा।
अब 1 नवंबर 2026 से भी कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा, जीएसटी प्रक्रिया में संशोधन, पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र और बैंकिंग से जुड़े नियम शामिल हैं। कुछ बदलाव कारोबारियों के लिए राहत लेकर आएंगे, तो कुछ मामलों में आम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी।
नवंबर की शुरुआत के साथ ही रसोई के बजट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की है। तेल विपणन कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि घरेलू 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए थे। अब 1 नवंबर को कंपनियों की ओर से नई दरें जारी की जा सकती हैं।
यह भी पढ़ें : सुक्खू सरकार ने खिलाड़ियों पर की धनवर्षा, सावन को 2.64 करोड़-रेणुका को मिला 2.20 करोड़ का सम्मान
नवंबर की पहली तारीख से जीएसटी से जुड़े कुछ अहम संशोधन लागू होने जा रहे हैं। इनका मकसद टैक्स प्रक्रिया को अधिक सरल बनाना और कारोबारियों के लिए रिफंड की व्यवस्था में सुधार करना है। खासतौर पर सामान बेचने के बाद दी जाने वाली छूट, क्रेडिट नोट और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। अब बिक्री के बाद दी गई छूट को टैक्स योग्य मूल्य से घटाने के लिए कुछ निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके तहत सप्लायर को क्रेडिट नोट जारी करना होगा और खरीदार को उस छूट के अनुपात में पहले लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को वापस करना होगा।
अगर आपके घर में कोई सरकारी पेंशनभोगी है तो यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है। 1 नवंबर से 80 वर्ष से कम आयु के पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अवधि शुरू हो रही है। उन्हें 30 नवंबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनर 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
यह भी पढ़ें : हिमाचल सरकार को मिलेंगे 2000 करोड़ : 35 साल से था इंतजार, जानें क्या है पूरा मामला
अनजान नंबरों से आने वाली कॉल और फर्जी फोन कॉल से परेशान लोगों के लिए भी नवंबर की शुरुआत में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी CNAP सुविधा लागू करने की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके तहत मोबाइल पर कॉल आने पर नंबर के साथ कॉल करने वाले का टेलीकॉम रिकॉर्ड में दर्ज नाम भी दिखाई देगा।
इस सुविधा के लिए ट्रूकॉलर जैसे किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क के जरिए कॉलर का नाम दिखाने की व्यवस्था करेंगी। हालांकि, यह सुविधा फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी को पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं है। लोगों को फिर भी अनजान कॉल पर बैंकिंग जानकारी, ओटीपी या निजी विवरण साझा करने से बचना चाहिए।
हाईवे के आसपास रहने वाले वाहन मालिकों के लिए भी 1 नवंबर से नई सुविधा शुरू होने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहन मालिक रियायती सालाना लोकल पास ले सकेंगे।
इस पास की सालाना कीमत टोल प्लाजा की स्थिति के आधार पर तय की गई है। नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए 1,500 रुपये और इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए 3,000 रुपये देने होंगे। इसके लिए वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पास केवल उसी निर्धारित टोल प्लाजा पर मान्य होगा, किसी दूसरे टोल पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जहां सर्विस रोड या वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, वहां भी यह सुविधा लागू नहीं होगी। पात्र वाहन मालिक 1 नवंबर से संबंधित टोल प्लाजा पर इस पास की सुविधा ले सकेंगे, जबकि राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से यह सुविधा 1 दिसंबर से उपलब्ध होगी।
नवंबर की शुरुआत पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए कुछ अतिरिक्त खर्च लेकर आ रही है। बैंक ने अपने पात्र Visa और RuPay क्रेडिट कार्ड पर सेवा शुल्क में बदलाव किया है, जो 1 नवंबर से लागू होगा। नए नियमों के तहत रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के प्रत्येक अनुरोध पर 99 रुपये का शुल्क देना होगा। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड से नकदी निकालने, भुगतान में देरी, चेक रिटर्न या ऑटो-डेबिट फेल होने और यूटिलिटी बिल भुगतान से जुड़े शुल्कों में भी बदलाव किया गया है। 50 हजार रुपये से अधिक के यूटिलिटी बिल भुगतान पर निर्धारित शर्तों के तहत 1 प्रतिशत शुल्क और टैक्स लग सकता है। इसलिए PNB कार्डधारकों को अपने कार्ड की नई फीस और शर्तें जरूर जांच लेनी चाहिए।
बैंक खातों में एक से अधिक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा है। बैंकिंग लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2025 के तहत खाताधारकों को अधिकतम चार नॉमिनी जोड़ने का प्रावधान दिया गया है। हालांकि, यह सुविधा 1 नवंबर 2025 से लागू हो चुकी है, इसलिए इसे नवंबर 2026 का नया नियम समझना सही नहीं होगा। खाताधारक अपनी पसंद के अनुसार एक साथ चार लोगों को अलग-अलग हिस्सों में नॉमिनी बना सकते हैं या क्रमवार नाम दर्ज कर सकते हैं। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा राशि के दावे और निपटारे की प्रक्रिया में सहूलियत मिल सकती है।
कुल मिलाकर नवंबर का महीना आम लोगों, पेंशनरों, कारोबारियों और वाहन मालिकों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ रहा है। जहां जीएसटी के कुछ संशोधनों से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है और टोल के आसपास रहने वालों को सस्ता लोकल पास मिलेगा, वहीं PNB क्रेडिट कार्ड के नए शुल्क कुछ ग्राहकों का खर्च बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडर के नए दामों पर भी लोगों की नजर रहेगी। ऐसे में महीने की शुरुआत में लागू होने वाले नियमों और कीमतों की जानकारी रखना जरूरी है, ताकि आप अपने घरेलू बजट, कारोबार और रोजमर्रा के खर्चों की बेहतर योजना बना सकें।