शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर प्रक्रिया अब पूरी तरह से तेज हो गई है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे 7 अप्रैल से पहले नए नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देकर नोटिफाई करें। इस बार प्रक्रिया को सरल बनाते हुए जिलों को पंचायती राज विभाग को ड्राफ्ट भेजने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है।

रोस्टर फाइनल होते ही लागू होगी आचार संहिता

दरअसल, पंचायती राज विभाग ने हाल ही में हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर रोस्टर से जुड़े नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पहले जहां जिलों से ड्राफ्ट मंगवाए जाते थे, अब सीधे अंतिम रोस्टर जारी किया जाएगा। जैसे ही आरक्षण रोस्टर फाइनल होगा, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी।

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3757 पंचायतों में कराए जाएंगे चुनाव

इस बार पंचायत चुनावों का दायरा भी स्पष्ट हो गया है। प्रदेश की 3757 पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे, जबकि पुनर्गठन से जुड़े मामले अदालत में लंबित होने के कारण 16 ग्राम पंचायतों में फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल और मई महीने पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहेंगे।

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कानूनी विवाद की संभावना से नहीं किया जा सकता इनकार

गौरतलब है कि इस बार आरक्षण रोस्टर को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है, जिस पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी और बजट सत्र के दौरान इसका विरोध भी किया था। हालांकि अभी तक इन नए नियमों को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन पूर्व अनुभवों को देखते हुए भविष्य में कानूनी विवाद की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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जनवरी में प्रस्तावित थे चुनाव

पहले यह चुनाव जनवरी में प्रस्तावित थे, लेकिन डिजास्टर एक्ट लागू होने के कारण इन्हें टालना पड़ा था। अब नई समयसीमा के साथ चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है, जिससे प्रशासनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ना तय है।

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