कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ हो रहे दुराचार के मामले में सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में इंसाफ पाने के लिए ज्यादातर पीड़िताओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। मगर हिमाचल के कुल्लू जिले की अदालत ने लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

नाबालिगा से किया दुष्कर्म

यह मामला 02 अक्टूबर, 2020 को जिला कुल्लू के एक गांव से सामने आया था। नाबालिग लड़की के साथ एक आदमी ने दो अलग-अलग अवसरों पर यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं आदमी ने नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता की हत्या करने की धमकी भी दी।

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कैसे हुआ मामले का खुलासा?

जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने अपनी मां को पूरी सच्चाई बताई थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने दो बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। साथ ही आरोपी उससे कई बार गंदे तरीके से छू चुका है। 

मां-बाप की कर देगा हत्या

बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसके माता-पिता की हत्या कर देगा। बच्ची की बात सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची अपनी भतीजी को लेकर कुल्लू पुलिस थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

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कोर्ट पहुंचा मामला

फिर मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में आठ गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।

दोषी को मिली कठोर सजा

अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) कुल्लू की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 65 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माना ना अदा करने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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