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December 25, 2025
सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन : अब राशन डिपुओं में नहीं मिलेगा एक साथ दो महीने का कोटा
सस्ते राशन कोटे को लेकर नए नियम जारी- इसी महीने से होंगे लागू
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने डिपुओं में एक नियम लागू कर दिया है। जिसके तहत अब राशन कार्ड धारकों को बैकलॉग कोटा नहीं मिलेगा।
राज्य सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में सख्ती लाते हुए ये अहम बदलाव लागू कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को पिछले महीने का बचा हुआ राशन अगले महीने एक साथ लेने की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी बैकलॉग कोटा की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।
नए आदेशों के तहत उपभोक्ताओं को हर हाल में करंट महीने के भीतर ही अपने हिस्से का राशन डिपो से उठाना होगा, अन्यथा वह कोटा उसी महीने में खत्म हो जाएगा। सुक्खू सरकार के इस फैसले के बाद जनता की मिलजुली प्रक्रिया सामने आ रही है।
आपको बता दें कि ये नियम पहले से मौजूद था, लेकिन अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने सभी जिला खाद्य नियंत्रकों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अब किसी भी स्थिति में बैकलॉग राशन वितरित न किया जाए।
सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और लंबे समय से सामने आ रही गड़बड़ी व हेरफेरी पर लगाम लगेगी। अधिकारियों के अनुसार, बैकलॉग कोटा की वजह से डिपुओं पर एक साथ भीड़ बढ़ जाती थी, रिकॉर्ड में गड़बड़ियां सामने आती थीं और कुछ मामलों में कालाबाजारी की शिकायतें भी मिलती थीं। अब हर महीने का राशन उसी महीने में देने से न केवल व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि वास्तविक पात्र उपभोक्ताओं को समय पर लाभ मिल सकेगा।
विभाग की ओर से जारी निर्देश इसी महीने से प्रभावी हो गए हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि दिसंबर महीने में जो उपभोक्ता राशन नहीं उठाएगा, उसे जनवरी में कोई बैकलॉग नहीं मिलेगा।
डिपुओं में अब पिछले महीने का राशन देने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक इस महीने का राशन नहीं लिया है, उन्हें 31 दिसंबर से पहले अपने नजदीकी डिपो में जाकर कोटा उठाना होगा।
नए नियम केवल उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिपो धारकों पर भी सख्ती की गई है। डिपो संचालकों को परमिट कटने के बाद तय समय में होलसेल गोदामों से पूरा राशन कोटा उठाना अनिवार्य होगा, ताकि महीने की पहली तारीख से ही उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा सके।
अगर डिपो धारक समय पर राशन नहीं उठाते और इस कारण उपभोक्ताओं को करंट महीने में राशन नहीं मिल पाता, तो भी अगले महीने बैकलॉग देने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर डिपो में समय पर राशन उपलब्ध नहीं होता, तो उपभोक्ता इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से कर सकते हैं। ऐसे मामलों में लापरवाह डिपो धारकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी महीने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के होलसेल गोदामों में ही राशन उपलब्ध नहीं हो पाता—जैसे खाद्य तेल, दालें या चीनी की टेंडर प्रक्रिया में देरी के कारण—तो उपभोक्ताओं को नुकसान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में करंट महीने का कोटा लेप्स नहीं माना जाएगा और उपभोक्ताओं को अगले महीने बैकलॉग उठाने की सुविधा दी जाएगी। यानी यह छूट केवल सरकारी स्तर की आपूर्ति बाधा के मामलों में लागू होगी।
हिमाचल प्रदेश में कुल 19,57,440 राशन कार्ड धारक हैं, जो हर महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन पर निर्भर हैं। इनमें 11,58,522 APL परिवार, 60,840 APL टैक्स पेयर, 2,76,628 BPL 3,01,825 प्राथमिक गृहस्थ (PHH) और 1,59,624 अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के लाभार्थी शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि यह नया सिस्टम लागू होने से राशन वितरण अधिक व्यवस्थित होगा और वास्तविक जरूरतमंदों तक समय पर अनाज पहुंच सकेगा। वहीं उपभोक्ताओं को भी अब अधिक सतर्क रहना होगा, ताकि समय पर डिपो पहुंचकर अपने हिस्से का राशन उठाया जा सके।