#राजनीति
January 8, 2026
सांसद कंगना की बढ़ी मुश्किलें: कोर्ट में पेश होने के आदेश- नहीं आईं तो भेजा जाएगा अरेस्ट वारंट
15 जनवरी को खुद पेश होने का आदेश
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मंडी। फिल्मी पर्दे से संसद तक पहुंचीं कंगना रनौत अब एक बार फिर अदालत के सख्त रुख के चलते सुर्खियों में हैं। जिस बयान को कभी सोशल मीडिया पोस्ट समझकर टाल दिया गया था, वही मामला अब कानून के कठघरे तक पहुंच चुका है। पंजाब की बठिंडा अदालत ने मानहानि केस में कंगना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अब उन्हें किसी भी हाल में खुद अदालत में पेश होना होगा।
बठिंडा कोर्ट ने 15 जनवरी की तारीख तय करते हुए निर्देश दिया है कि कंगना रनौत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। कंगना की ओर से पेश न होने की छूट के लिए जो अर्जी दाखिल की गई थी, उसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
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शिकायतकर्ता बेबे महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल के मुताबिक, कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि 15 जनवरी को कंगना रनौत अदालत में पेश नहीं होतीं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा और जमानत भी रद्द की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अब इस मामले में किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी।
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यह मामला किसान आंदोलन के दौरान सामने आया था। बठिंडा जिले के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान कंगना ने सोशल मीडिया पर महिंदर कौर की तस्वीर साझा कर टिप्पणी की थी कि ऐसी महिलाएं धरनों में 100-100 रुपये लेकर बैठती हैं। महिंदर कौर ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
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कंगना रनौत ने इस केस को रद्द करवाने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब कंगना के लिए ट्रायल कोर्ट में पेश होना अनिवार्य हो गया है।
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अब इस मामले में 15 जनवरी की तारीख बेहद अहम मानी जा रही है। अगर कंगना अदालत में पेश होती हैं तो केस की आगे की सुनवाई की दिशा तय होगी, और अगर वह गैरहाजिर रहीं तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है।