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December 7, 2025

हिमाचल के युवाओं को चढ़ा विदेशी सिगरेट का चस्का- पकड़े गए कई पैकेट, मिली ऐसी सजा

विदेशी सिगरेट पीने का शौक यात्रियों के लिए भारी पड़ने लगा है

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Foreign Cigarettes Smuggling Himachal

ऊना। विदेश से महंगी सिगरेट लाकर धूम्रपान का शौक पूरा करना अब कई यात्रियों के लिए भारी पड़ने लगा है। अक्सर विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग वहां से बिना अनुमति के विदेशी ब्रांड की सिगरेट के पैकेट ले आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह शौक अब सीधे-सीधे कानूनी मुश्किलें खड़ी कर रहा है।

विदेश सिगरेट का चस्का

नियमों के अनुसार विदेशी सिगरेट का बिना ड्यूटी चुकाए राज्य में लाना अवैध है। विदेशी सिगरेट के साथ पकड़े जाने पर न केवल भारी जुर्माना देना पड़ता है बल्कि सिगरेट के पैकेट भी जब्त कर लिए जाते हैं।

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विदेशी सिगरेट की तस्करी

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विंटर सेशन में यह मामला तब चर्चा में आया, जब पच्छाद से भाजपा विधायक रीना कश्यप ने सरकार से विदेशी सिगरेट की अवैध एंट्री को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी।

रीना कश्यप के सवाल

  • पिछले तीन वर्षों में कितने मामले पकड़े गए?
  • कितनी विदेशी सिगरेट जब्त हुई?
  • राज्य ने कितनी ड्यूटी/जुर्माना वसूला?
  • क्या यह कोटपा (COTPA)–2003 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा रहा है?

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एक जिला में सारी तस्करी

इन्हीं सवारों के जवाब में राजस्व विभाग ने जो आंकड़े सदन में रखे, उन्होंने हैरानी भी पैदा की और चिंता भी- क्योंकि सभी मामले एक ही जिले से जुड़े थे। विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, पूरे हिमाचल में पिछले तीन वर्षों में जितने भी विदेशी सिगरेट के अवैध मामले सामने आए-वे सिर्फ जिला ऊना से आए हैं। जबकि, राज्य के बाकी जिलों में ऐसा एक भी केस दर्ज नहीं हुआ।

यहां देखें आंकड़े-

  • 2022–23: कोई मामला नहीं
  • 2023–24: कोई मामला नहीं
  • 2024–25: 2 मामले सामने आए- कुल 2690 पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त, वसूला गया जुर्माना: ₹90,400
  • 2025–26 (अक्टूबर 2025 तक): 1 मामला, 223 पैकेट विदेशी सिगरेट जब्त, वसूला गया जुर्माना: ₹7,500

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महंगी विदेशी सिगरेट का शौक

ऊना जिला से ही अधिकांश लोग विदेशों खासकर खाड़ी देशों में काम करते हैं। छुट्टियों में लौटते समय कई लोग महंगी विदेशी सिगरेट शौक या दिखावे के तौर पर लेकर आ जाते हैं। मगर ड्यूटी चुकाए बिना यह सिगरेट लाना सीधे कानून का उल्लंघन है, और पकड़े जाने पर विभाग तत्काल कार्रवाई करता है।

क्या कहते हैं नियम?

राज्य में पकड़े गए मामलों में यही पाया गया कि यात्री अनुमति सीमा से कहीं अधिक सिगरेट पैकेट लेकर आ रहे थे, जो नियमों के खिलाफ है। दरअसल, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ नियम रखे गए हैं। जैसे कि-

  • सीमित मात्रा में ही ड्यूटी-फ्री सामान लाने की अनुमति होती है।
  • सिगरेट की एक निश्चित मात्रा से अधिक होने पर यात्रियों को ड्यूटी चुकानी पड़ती है।
  • विदेशी ब्रांड के सिगरेट पैकेट जब्त किए जा सकते हैं।
  • कोटपा-2003 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है।
  • मामला तस्करी की श्रेणी में आ सकता है।

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हिमाचल में बिकते हैं महंगे

विदेशी सिगरेट के ब्रांड हिमाचल में महंगे मिलते हैं, इसलिए लोग बाहर से लाकर बचत करना चाहते हैं। कई युवा इन्हें स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं। खाड़ी देशों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच सस्ती दरों पर बड़ी मात्रा में खरीदना आम बात है। जागरूकता की कमी के कारण लोग यह समझ नहीं पाते कि यह अपराध है।

विभाग की सख्ती- जांच और बढ़ाई

ऊना जिला सीमा क्षेत्र के नजदीक है और यहां यात्रियों की आवाजाही अधिक होती है, यही कारण है कि अधिकतर मामले इसी जिले से सामने आए।राजस्व तथा आबकारी विभाग अब ऐसे मामलों पर और कड़ी निगरानी रखने की तैयारी में है।

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विदेश से आने वालों की होगी चैकिंग

अधिकारियों का कहना है हवाईअड्डों, बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर और रैंडम चेकिंग के दौरान विदेश से आने वाले यात्रियों के बैग की बारीकी से जांच की जा रही है। विभाग स्पष्ट कर चुका है कि अनुमति के बिना विदेशी सिगरेट लाना तस्करी की श्रेणी में आता है और आगे भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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