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July 20, 2025
हिमाचल: बार-बार अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड ? जानें क्या बोलते हैं नियम
बार-बार भी मिलता है बदलाव का मौका !
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शिमला। आप कभी ना कभी ऐसी परेशानी में पड़े होंगे जब आपको अपने किसी डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव करवाने हों। ये बदलाव या तो किसी गलती को ठीक करने के लिए होता है या फिर कोई नई जानकारी अपडेट करने के लिए। आज जिस डॉक्यूमेंट में बदलाव की बात हम करेंगे, वो है- आधार कार्ड।
आपकी जन्म की तारीख एक अहम चीज है। इसमें नाम में बदलाव से भी ज्यादा सख्ती है। जी हां, आप सिर्फ एक बार अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलवा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के अलावा जेंडर में बदलाव करवाने की लीमिट भी एक बार है।
सलाह मानिए और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपने आधार कार्ड पर अपना नाम सिर्फ दो बार अपडेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में नाम एक अहम चीज होती है इसलिए जब भी किसी का भी आधार कार्ड रजिस्टर करवाएं तो नाम को दो-तीन बार क्रॉस चेक करें।
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अगर नाम का बदलाव करवाने जाएं तो सही पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। इसमें मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं।
दूसरी ओर एक चीज ऐसी है जो आप बार-बार बदल सकते हैं और खुद ही बदल सकते हैं। जी, आप अपने पते को कई बार बदल सकते हैं। आप खुद UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने पते को अपडेट कर सकते हैं।
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अगर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो उसमें भी कोई लीमिट नहीं है। आप आधार सेवा केंद्र जाकर ये दोनों चीजें अपडेट कर सकते हैं। और तो और इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं चाहिए, सिर्फ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आवश्यक है। उसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
अगर आप आधार कार्ड पर अपना फोटो बदलना चाहतें हैं तो ये भी आप बार-बार कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा, ऐसा ऑनलाइन नहीं किया जा सकता।
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अगर आप चाहें तो अपना नाम, जन्मतिथि और जेंडर कई बार भी बदल सकते हैं लेकिन ऐसा सिर्फ अपवाद की स्थिति में होगा। आपको इसके लिए आधार के क्षेत्रीय कार्यालय में ही जाना होगा।
कार्यालय जाने के लिए भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको क्षेत्रीय कार्यालय या help@uidai.gov.in को मेल करना होगा। इस मेल में आपको स्पष्ट करना होगा कि आप बदलाव क्यों चाहते हैं। फिर संबंधित डिटेल्स और प्रूफ देने होंगे।
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कार्यालय की ओर से इस जानकारी को अच्छे से समझा जाएगा। अगर आपकी अपील कार्यालय को सही लगी तो आपको कार्यालय जाने की मंजूरी मिलेगी और अगर अपील रिजेक्ट हो गई तो आप कार्यालय नहीं जा पाएंगे।
नोट- यूं तो आधार अपडेट करने के लिए शुल्क लगता है लेकिन सरकार 14 जून 2026 तक आधार को ऑनलाइन अपडेट करने पर कोई शुल्क नहीं ले रही है।