#अपराध
November 12, 2025
हिमाचल : शौचालय गई थी महिला, घर में घुसकर पड़ोसी ने की नीच हरकत; अब मिली ये सजा
घर पर अकेली थी महिला- काम पर गया था पति
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मंडी। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवतियों के साथ के शारीरिक शोषण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इनमें से कई मामलों में तो आरोपी घर में घुस कर उनके के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। सूबे में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं।
इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। इसी कड़ी में हिमाचल के मंडी जिला की कोर्ट ने लगभग सात साल की सुनवाई के बाद महिला के साथ नीचता करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।
यह मामला मंडी पुलिस थाने में 20 फरवरी, 2018 में दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। इसी मामले पर अब कोर्ट का फैसला आया है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने पूरी घटना पति को बताई। महिला ने पति को बताया कि 19 फरवरी को घर पर कोई नहीं था। पति काम पर गया था और सास भी किसी शादी समारोह पर गई थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे वो शौच करने के लिए बाहर निकली तो पड़ोसी पवन कुमार ने उसे दबोच लिया।
महिला ने बताया कि उसने बचाव के लिए पड़ोसी के साथ हाथापाई भी की। मगर वो सफल नहीं हो पाई। आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी से भी कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। ये सब सुनकर पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई।
इसके बाद पीड़िता का पति उसे लेकर थाने पहुंचा और पड़ोसी पवन कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में कई गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने आरोपी पवन कुमार को दोषी पाया।
अब बीते कल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट स्थित जोगिंद्रनगर ने महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले पवन कुमार निवासी सिहवाहली (कुफरी) को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 15 साल के कठोर कारावास के साथ पांच लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि न भरने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा IPC की धारा 506 के तहत जान से मारने की धमकी देने के दोष में एक साल का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना भरने एक हफ्ते का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।