#अपराध
October 6, 2025
हिमाचल: अंडरग्राउंड चल रहे SDM को हाईकोर्ट से मिली राहत, पीड़िता से भी हो चुका है समझौता
हिमाचल हाईकोर्ट ने एसडीएम ऊना को दी अग्रिम जमानत
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ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से जुड़े चर्चित रेप केस में फंसे एसडीएम विश्व देव मोहन चौहान को बड़ी राहत मिली है। पिछले दो सप्ताह से भूमिगत चल रहे एसडीएम को सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अदालत ने उन्हें जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं, जबकि मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।
इससे पहले शनिवार को हुई सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि आरोपी एसडीएम और पीड़िता के बीच समझौता हो गया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की पीठ ने इस जानकारी की सत्यता की पुष्टि के लिए राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को रिपोर्ट पेश होने के बाद अदालत ने एसडीएम को अंतरिम राहत प्रदान की।
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ऊना जिले की एक महिला ताइक्वांडो खिलाड़ी ने एसडीएम विश्व देव मोहन चौहान के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए थे। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि एसडीएम ने पहले अपने दफ्तर के कोर्टरूम में, और बाद में ऊना के सरकारी गेस्ट हाउस में 10 अगस्त को जबरन संबंध बनाए। इस आधार पर 23 सितंबर को पुलिस ने एसडीएम के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था।
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हालांकि, शिकायत के बाद से ही आरोपी एसडीएम करीब 14 दिन से अंडरग्राउंड थे। ऊना पुलिस ने उनकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी, यहां तक कि उनकी ऑडी कार को भी जब्त किया गया, लेकिन वह गिरफ्त से बाहर रहे और ऊना पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस दौरान विश्व मोहन देव ने गिरफ्तारी से बचने को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज यानी चौथी सुनवाई में उन्हें राहत मिल पाई है।
इस मामले पर हाईकोर्ट में अब तक तीन बार सुनवाई हो चुकी है। 26 सितंबर को अदालत ने पहली बार सुनवाई करते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उसके बाद इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को हुई, जिसमें बचाव पक्ष ने दावा किया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है, जिसके बाद अदालत ने पीड़िता को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होकर बयान दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। अंततः 6 अक्टूबर की सुनवाई में अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एसडीएम को अंतरिम जमानत दे दी।
न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने कहा कि एसडीएम को जांच में सक्रिय रूप से शामिल होना होगा और जांच अधिकारी के साथ पूरा सहयोग देना होगा। अदालत ने राज्य सरकार को 16 अक्तूबर तक केस की ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। एसडीएम को मिली अग्रिम जमानत की खबर से प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार इस मामले पर विधिक सलाह लेने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है।