#अपराध
September 20, 2025
हिमाचल: मायके में रह रही पत्नी को पति ने डाक से भेजा "तीन तलाक", 3 साल पहले हुई थी शादी
हिमाचल की महिला की 2022 में जम्मू के युवक से हुई थी शादी
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बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां अपने मायके में रह रही एक महिला को जम्मू से उसके पति ने डाक से पत्र भेज कर तीन तलाक दिया है। तीन तलाक का पत्र मिलने के बाद अब पीड़ित महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित महिला ने कई अन्य गंभीर आरोप भी अपने पति पर लगाए हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में तीन तलाक को गैरकानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किए जाने के बावजूद, इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला को उसके पति ने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से लिखित रूप में तीन तलाक भेज दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
मामले की शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसकी शादी 23 सितंबर 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार सादिक मोहम्मद नामक युवक से हुई थी। शादी कठुआ जिले के तहसील बसोली के डोडला गांव जम्मू-कश्मीर में सम्पन्न हुई थी। शादी के बाद दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन खुशहाल जीवन की उम्मीदें जल्द ही टूटने लगीं।
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महिला के अनुसार शादी के कुछ ही समय बाद से पति ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अत्याचारों से तंग आकर महिला ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया और एक मामला दर्ज करवाया। लेकिन, महिला का आरोप है कि पति ने दबाव बनाकर उससे वह केस वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।
महिला ने पुलिस को दी शिकायत में सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उसने कहा कि सादिक उसे लगातार जान से मारने की धमकी देता रहा है। इतना ही नहीं उसने दावा किया कि सादिक ने उसे और उसके माता-पिता को मारने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी भी दी है। जान का खतरा महसूस करते हुए महिला फिलहाल अपने मायके में रह रही है।
हाल ही में महिला को एक रजिस्टर्ड डाक प्राप्त हुई] जिसमें मुस्लिम शरीयत का हवाला देते हुए पति ने उसे तीन तलाक लिखित रूप में भेजा था। हालांकि, यह प्रथा वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत पूरी तरह से अवैध घोषित की जा चुकी है।
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महिला की शिकायत के आधार पर भराड़ी पुलिस ने आरोपी पति सादिक मोहम्मद के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही शारीरिक व मानसिक शोषण और धमकी के आरोपों को लेकर अन्य संबंधित धाराएं भी लगाई गई हैं। घुमारवीं के डीएसपी विशाल वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।