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September 22, 2025

हिमाचल: डाक से तीन तलाक देने वाले पति के आ*तंकियों से संबंध, धोखे में रख की चौथी शादी

एचआरटीसी में तैनात है आरोपी, एक अन्य महिला से गलत संबंध

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Trippal talaq Bilaspur

बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के भराड़ी थाना क्षेत्र में तीन तलाक का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस बार एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर न केवल तीन तलाक देने का आरोप लगाया है, बल्कि उसके आतंकियों से संबंध होने, जान से मारने की धमकी देने और अवैध संबंध रखने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

 

पीड़ित महिला रुबिया बानों जो मूल रूप से गांव डोडला तहसील भूंड जिला कठुआ जम्मू एवं कश्मीर की निवासी हैं इस समय अपने मायके में रह रही हैं। रुबिया की शादी 23 सितंबर 2022 को बिलासपुर के कोट गांव निवासी सादिक मोहम्मद से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुई थी। सादिक मोहम्मद हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) शिमला में तैनात है। महिला के अनुसार शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद महिला के अनुसार उसका शारीरिक और मानसिक शोषण शुरू हो गया।

 

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पति की चार शादियों का खुलासा

रुबिया ने बताया कि शादी के समय सादिक ने बताया था कि  उसकी पहले एक शादी हुई थी, जो टूट चुकी है और उससे दो बेटियां हैं। लेकिन शादी के बाद पता चला कि सादिक मोहम्मद की एक नहीं बल्कि पहले से चार शादियां हो चुकी हैं। जिसकी जानकारी खुद सादिक मोहम्मद की पहली पत्नी की दो बेटियों ने दी। इतना ही नहीं महिला ने आरोप लगाया कि सादिक मोहम्मद के रामपुर की एक महिला से भी अवैध संबंध हैं। पति उस महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाता है और उसे दिखाकर डराने की कोशिश करता है।

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पति का आतंकियों से संबंध का खुलासा

तीन तलाक की शिकार हुई महिला ने सबसे बड़ा खुलासा यह किया है कि उसके पति के आतंकवादियों से संबंध हैं और उनके माध्यम से वह उसे और उसके माता पिता को जान से मार देने की धमकी भी देता है। रुबिया के मुताबिक सादिक ने उसे कहा कि उसने पांच लाख रुपये की सुपारी देकर उसे और उसके माता.पिता को मरवाने की योजना बनाई है। इस धमकी के बाद ही महिला को मजबूर होकर अपने मायके लौटना पड़ा।

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तीन तलाक डाक से भेजा, आठ लाख की मांग की

पीड़िता ने बताया कि 11 अगस्त को पति ने उसे रजिस्टर्ड डाक के जरिये तीन तलाक भेज दिया। इसके साथ ही सादिक ने आठ लाख रुपये की डिमांड की और कहा कि अगर वह इतनी रकम देती है, तभी उसे पत्नी की तरह अपने साथ रखेगा। महिला ने बताया कि उसका पति हिमाचल पथ परिवहन निगम में कार्यरत है और वर्तमान में शिमला में तैनात है। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद उसने महिला के साथ धोखा किया और उसे कानूनन गैरकानूनी तरीके से तलाक दे दिया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

भराड़ी थाना पुलिस ने महिला रुबिया बानो की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी घुमारवीं विशाल वर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि मामले से जुड़े सभी तथ्यों को गंभीरता से जांचा जाएगा और यदि आरोप सही पाए गए तो आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

 

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क्या है तीन तलाक कानून

भारत में 2019 में पारित (मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम) के तहत तीन तलाक को अपराध करार दिया गया है। इस कानून के अनुसार कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक बार में तीन बार तलाक कहकर या लिखित माध्यम से तलाक नहीं दे सकता। ऐसा करना कानूनन अपराध है, जिसमें तीन साल तक की सजा और जमानत न होने वाली गिरफ्तारी का प्रावधान है।

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