#अपराध
October 14, 2025
हिमाचल : स्कूल में हुआ था भतीजी का बेटे के साथ झगड़ा, चाचा ने किया मुंह काला- अब मिली ये सजा
बेटी ने मां को बताया पूरा सच
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कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और युवतियों के साथ के शारीरिक शोषण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इनमें से कई मामलों में तो आरोपी घर में घुस कर उनके के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। सूबे में आए दिन बच्चियों, युवतियों और महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों से जुड़े ढेरों मामले सामने आते हैं।
इन मामलों में पीड़िताओं को इंसाफ पाने के लिए लंबे वक्त तक इंतजार करना पड़ता है। इसी कड़ी में हिमाचल के कुल्लू जिला की कोर्ट ने लगभग 6 साल की सुनवाई के बाद नाबालिग के साथ नीचता करने वाले आरोपी को कठोर कारावास की सजा सुना दी है।
यह मामला महिला थाना कुल्लू में 30 जून, 2019 में दर्ज किया गया था। मामले में आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां ने दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। इसी मामले पर अब कोर्ट का फैसला आया है।
मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने पूरी घटना अपनी मां को बताई। 11 वर्षीय बच्ची ने बताया कि उसके चाचा (पिता के चचेरे भाई) ने उसके साथ गलत काम किया है। इस दौरान चाचा ने उसे किसी से कुछ ना बताने की जान से मारने की धमकी दी। बच्ची की बात सुनते ही मां के पैरों तले जमीन खिसक गई।
इसके बाद बच्ची की मां अपनी बेटी को लेकर थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बच्ची 11 साल 4 महीने की है और सातवीं कक्षा में पढ़ती है। बेटी के चाचा का लड़का भी उसके साथ पढ़ता है। एक दिन स्कूल में दोनों भाई-बहन का झगड़ा हो गया था। बेटी ने स्कूल से घर लौटने पर उन्हें बताया कि भाई और चाचा दोनों गलत हैं।
लड़की ने बताया कि चाचा ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की ने थाने में मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मामले पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी।
मामले में चार्जशीट दायर की गई और मामला कोर्ट पहुंचा। जहां पर सुनवाई चली और मुकदमे के दौरान कोर्ट में 11 गवाहों को पेश करने, सभी दलीलों को सुनकर अदालत ने पीड़िताके चाचा को दोषी पाया।
अब बीते कल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) ने नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को कठोर सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। वहीं, जुर्माना ना देने पर सजा की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है। जुर्माने की राशि न भरने की स्थिति में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा BNS की धारा 506 के तहत जान से मारने की धमकी देने के दोष में दो साल की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना ना भरने पर तीन महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित बच्ची को महिला पीड़ित/यौन उत्पीड़न/अन्य अपराधों की पीड़ितों के लिए बने 2018 के मुआवजा योजना के तहत तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357-A, पोक्सो अधिनियम की धारा 33(8) व पोक्सो नियम 2020 के नियम 9 के प्रविधानों के तहत पांच लाख रुपये की मदद राशि एक महीने के अंदर देने के निर्देश दिए हैं।