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September 4, 2025
मोदी सरकार के GST बदलाव से हिमाचल में क्या-क्या होगा सस्ता, एक क्लिक पर जानें
22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें, आम जनता को मिलेगी बड़ी राहत
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नई दिल्ली/शिमला। महंगाई के इस दौर में केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश सहित हिमाचल की आम जनता को बड़ी राहत प्रदान करते हुए जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। मोदी सरकार के इस फैसले से कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। आम जनता ने केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले का राज्य सरकारों को नुकसान होने वाला है। हिमाचल को ही केंद्र के इस फैसल से करीब एक हजार करोड़ का नुकसान होगा।
दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले से नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की घोषणा करते हुए इसे दिवाली का तोहफा बताया था। अब इसे जीएसटी परिषद से मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार पहले जहां जीएसटी की चार स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, उन्हें कम कर अब दो स्लैब 5% और 18% कर दिया गया हैं। जिससे खाने पीने सहित कई चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी की यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी। इन दरों के लागू होने के बाद प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
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जीएसटी स्लैब के कम होने से जहां केंद्र सरकार को 48 हजार करोड़ का नुकसान होगा, वहीं हिमाचल सरकार को इससे एक हजार करोड़ के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका है। हिमाचल के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि कंेद्र का यह फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन इससे राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी केंद्र को करनी चाहिए।
जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद अल्ट्रा हाई टेंपरेचर दूध, छेना, पनीर, चपाती रोटी, परांठा आदि पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा। जिससे यह खाने पीने की यह चीजें सस्ती होंगी।
जीएसटी स्लैब की नई दरें लागू होने के बाद हेयर ऑयल, साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू सामानों, पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि जैसे लगभग सभी खाद्य पदार्थों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। यानी अब यह सभी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी।
नई टैक्स स्लैब के लागू होने के बाद कृषि उपकरण सस्ते हो जाएंगे। कृषि उपकरणों और संबंधित सभी वस्तुओं पर पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा। जिससे खादए बीजए कीटनाशकए कृषि उपकरणए पावर टिलरए स्प्रेयर और सेब पैकिंग सामग्री सस्ती होगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद एयर कंडीशनिंग मशीनों, 32 इंच के टीवी ;सभी टीवी पर अब 18 प्रतिशत करद्धए डिशवॉशिंग मशीनोंए छोटी कारों, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली बाइकें पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे इनके दामों में भी भारी गिरावट आने की उम्मीद है। इसी तरह से छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली बाइकों पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस आदि पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। तिपहिया वाहन पर 28 प्रतिशत से कर घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। सभी ऑटो पाट्र्स पर 18 प्रतिशत की एक समान दर लागू की गई है।
केंद्र की मोदी सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। 17 सितंबर से नया जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हिमाचल में भी सीमेंट सस्ता हो जाएगा।
33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के उपचार में प्रयुक्त तीन जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी पांच प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का भी फैसला किया गया है। यानी यह दवाएं भी अब सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा अन्य दवाओं पर पांच प्रतिशत कर लगेगा।
केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरों से नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों और उनके पुर्जों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह से प्रति इकाई 7,500 रुपये प्रतिदिन तक की होटल आवास सेवाओं पर भी टैक्स 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। वहीं, आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौंदर्य और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे जिम, सैलून, नाई और योग केंद्र पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर अब केवल 5 फीसदी कर दिया गया है। जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
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व्यक्तिगत जीवन बीमा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पर भी अब किसी तरह का कोई कर नहीं लगेगा। जिन वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर लग रहा है उन पर करों की दरों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि राज्यों को क्षतिपूर्ति के पूरे भुगतान के बाद उनकी दरों में बदलाव का अधिकार वित्त मंत्री को होगा और इसके लिए दोबारा परिषद की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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जीएसटी दरों में कटौती के बाद अब अब चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पशु चिकित्सा तथा भौतिक या रासायनिक विश्लेषण में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों पर 18 फीसदी की जगह केवल 5 फीसदी टैक्स लगेगा। जिसमें वैडिंग गॉज, पट्टियां, डायग्नोस्टिक किट, अभिकर्मक, ग्लूकोमीटर और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। मानव निर्मित रेशे पर कर 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत कर हो गया है। मानव निर्मित धागे पर जीएसटी 12 फीसदी से घटकर अब सिर्फ 5 फीसदी लगेगा। इसी तरह से हस्तशिल्प, संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक और मध्यवर्ती चमड़े के सामान जैसी श्रम-प्रधान वस्तुओं पर भी जीएसटी दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
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पान मसालाए जर्दाए गुटखा, तंबाकू, सिगार, सिगरेट, बीड़ी तथा दूसरे तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर जारी रहेगी। एडेड शुगर या दूसरे स्वीटनर या फ्लेवर मिश्रित उत्पादों और कैफीनेटेड पेय को भी 40 प्रतिशत से स्लैब में रखा गया है। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए विमान सेवाए 350 सीसी से अधिक के दुपहिया वाहन,1,200 सीसी से अधिक की पेट्रोल कारें और 1,500 सीसी से अधिक की डीजल कारों पर भी 40 प्रतिशत कर लगेगा।